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लिफाफे में बंद ही रह गए सबूत, चिदंबरम को ED से मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूर्व वित्त मंत्री पी...

Navbharat Times 24 Aug 2019, 8:30 am

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। हालांकि इस आदेश से चिदंबरम को बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि वह इसी मामले में पहले से ही सीबीआई की कस्टडी में हैं।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ईडी और चिदंबरम के वकीलों में तीखी बहस हुई। बेंच ने जैसे ही ऑर्डर लिखवाया, ईडी ने एक बंद लिफाफा कोर्ट को देते हुए कहा कि इसमें कुछ ऐसे सबूत हैं, जिनसे अदालत आरोपों पर संतुष्ट हो पाएगी। इस पर चिदंबरम के वकीलों ने विरोध जताते हुए कहा कि हाई कोर्ट में भी ऐसा ही हुआ था। इस पर कोर्ट ने ईडी से कहा कि दस्तावेज अपने पास रखें। चूंकि दस्तावेज गोपनीय हैं, इन्हें इस तरह पेश न किया जाए।

\BCBI ने 5 देशों से मांगी खातों की डिटेल्स\B

वीरेंद्र वर्मा, नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले से जुड़े भ्रष्टाचार केस में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी़ चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के विदेशों में बैंक खातों की डिटेल्स देने के लिए सीबीआई ने 5 देशों को पत्र लिखा है। सूत्रों के मुताबिक, यूके, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, बरमूडा और मॉरिशस को लेटर रोगैटरी भेजा गया है।

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