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क्या तीन साल के बाद टैक्सेबल होता है ELSS से मिला रिटर्न?

ईएलएसएस एक तरह का टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है। ईएलएसएस में मिनिमम लॉक इन पीरियड तीन साल का होता है।

नवभारतटाइम्स.कॉम 7 Jan 2019, 5:38 pm
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस एक तरह का टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है और इन दिनों काफी पॉप्युलर है। इसके तहत इक्विटी स्कीम्स में पैसा निवेश किया जाता है और इसके तहत मिलने वाला रिटर्न भी अच्छा होता है।
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लॉक-इन पीरियड कम, रिटर्न ज्यादा
ईएलएसएस में मिनिमम लॉक इन पीरियड तीन साल का होता है। यानी निवेश किया गया पैसा आप तीन साल बाद ही निकाल सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कोई ईएलएसएस में 1,50,000 तक का निवेश कर 46,800 रुपये तक की टैक्स छूट ले सकता है। हालांकि आप 1,50,000 रुपये से ज्यादा भी निवेश कर सकते हैं।

ईएलएसएस से इनकम पर टैक्स?
ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड तीन साल होता है और तीन साल तक इस पर मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री होता है। हालांकि तीन साल से ज्यादा के लॉक इन पीरियड पर मिलने वाले रिटर्न को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) माना जाता है और इस पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगता है।
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