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7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, बदल गया मृत्यु पर मुआवजे से जुड़ा नियम

7th Pay Commission: केन्द्र सरकार के कर्मचारी की अगर रिटायरमेंट से पहले सर्विस के दौरान मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सरकार की ओर से मुआवजे का प्रावधान है। अब तक इस मामले में नॉमिनी बनाने की बाध्यता नहीं थी।

Curated byरीतिका सिंह | नवभारतटाइम्स.कॉम 2 Oct 2021, 6:11 pm
7th Pay Commission: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने सर्विस के दौरान मरने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को एकमुश्त मुआवजे के भुगतान (Ex-Gratia lump sum compensation) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। बदलाव यह है कि रिटायरमेंट से पहले अपनी ड्यूटी के दौरान मरने वाले केंद्रीय कर्मचारी के परिवार के उस सदस्य या सदस्यों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा, जिन्हें कर्मचारी ने नॉमिनी बनाया हुआ है।
नवभारतटाइम्स.कॉम 7th pay commission after death of central gov employees ex gratia lump sum compensation payment rule changed
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, बदल गया मृत्यु पर मुआवजे से जुड़ा नियम


बता दें कि केन्द्र सरकार के कर्मचारी की अगर रिटायरमेंट से पहले सर्विस के दौरान मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सरकार की ओर से मुआवजे का प्रावधान है। अब तक इस मामले में नॉमिनी बनाने की बाध्यता नहीं थी। लेकिन अब मुआवजा परिवार के उसी सदस्य या सदस्यों को मिलेगा, जिन्हें कर्मचारी ने अपने सर्विस काल के दौरान नॉमिनी बनाया होगा।

​अभी तक क्या थे निर्देश

सरकार की ओर से जारी एक ऑफिस मेमारेंडम में कहा गया है कि केन्द्रीय कर्मचारी की मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजे की रकम वक्त-वक्त पर संशोधित होती रहती है। अभी तक जो निर्देश था, उसमें यह स्पष्ट नहीं था कि कर्मचारी के मरने के बाद इस मुआवजे का भुगतान परिवार के किस सदस्य को किया जाएगा। इसलिए अभी तक सीसीएस (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) रूल्स 1939 के तहत परिवार के जो सदस्य एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के लिए पात्र हैं, उनहें मुआवजे का भुगतान कर दिया जाता था। इस मामले को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के साथ विचार—विमर्श कर जांचा गया।

​ग्रेच्युटी, GPF के भुगतान जैसा हुआ प्रावधान

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अन्य एकमुश्त धनराशि जैसे डेथ ग्रेच्युटी, जीपीएफ बैलेंस और सीजीईजीआईएस अमाउंट का भुगतान, कर्मचारी द्वारा बनाए गए नॉमिनीज को कर दिया जाता है। अब यह तय किया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर मुआवजे को भी परिवार के उसी सदस्य या सदस्यों को दिया जाएगा, जिन्हें कर्मचारी नॉमिनी बनाकर गया है। इस मामले में भी परिवार से अर्थ वही होगा, जो ग्रेच्युटी के मामले में है। परिवार के सदस्यों के तहत वे सदस्य आएंगे, जो सीसीएस (पेंशन) रूल्स 1972 के नियम 50 के सब रूल 6 में निर्दिष्ट हैं। इस नए बदलाव के लिए कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म में भी संशोधन कर दिया गया है।

​अगर नहीं बनाया कोई नॉमिनी तो क्या होगा

मेमोरेंडम में यह भी कहा गया है कि इस मामले में सिर्फ परिवार के सदस्य को ही नॉमिनी बनाया जाएगा। मुआवजे की रकम के लिए परिवार के बाहर के किसी बाहरी को नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता है। अगर कर्मचारी मुआवजे के लिए किसी को नॉमिनी नहीं बनाता है तो मुआवजा परिवार के सभी पात्र सदस्यों में बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा, जैसा कि सीसीएस (पेंशन) रूल्स के नियम 51 के तहत ग्रेच्युटी के मामले में होता है।

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रीतिका सिंह

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