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आधार-पैन लिंकिंग: घबराएं नहीं, 1 जुलाई को अवैध नहीं होगा आपका PAN

जुलाई की पहली तारीख से सभी पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा। बहुत से लोग अपने पैन को आधार से लिंक करवाने के लिए परेशान हैं। अगर पैन कार्ड के साथ आधार को लिंक नहीं किया है तो घबराने की जरुरत नहीं है। ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक...

इकनॉमिकटाइम्स.कॉम 29 Jun 2017, 9:31 pm
इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जा कर 1 जुलाई से पहले अपने PAN को आधार से जोड़ने के लिए लोग खासे परेशान हैं। अचानक बढ़े ट्रैफिक के चलते वेबसाइट कई बार क्रैश तक हो गई। ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि 1 जुलाई से पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर उनका पैन अवैध हो जाएगा। यह सच तो है लेकिन इतना नहीं जितना लोग समझ रहे हैं।
नवभारतटाइम्स.कॉम Aadhar Pan linking


1 जुलाई से पैन से आधार को लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा, लेकिन 1 जुलाई से पहले अनिवार्य नहीं है। यदि आप 1 जुलाई से पहले लिंक नहीं कर पा पाते हैं तो आपका पैन ऑटोमेटिकली अमान्य नहीं होगा। 1 जुलाई के बाद सरकार एक तारीख की घोषणा कर सकती है, जिसके बाद आधार से नहीं जुड़ा पैन अवैध हो जाएगा। सरकार ने अभी तक उस तारीख का ऐलान नहीं किया है।

नए इनकम टैक्स ऐक्ट के मुताबिक, 'जिस भी व्यक्ति के पास 1 जुलाई, 2017 से पहले पैन कार्ड है और आधार कार्ड हासिल करने के योग्य है, उसे तय नियमों के अनुसार दोनों को लिंक करना होगा। केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार संबंधित लोगों को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि पैन कार्ड धारक तय समय के भीतर आधार नंबर का उल्लेख नहीं करते हैं तो सरकार की ओर से तय की गई अवधि के बाद वह अमान्य हो जाएगा।'

यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस तारीख 'पर या इससे पहले' आधार का पैन से जुड़ना जरूरी है, उसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए। लेकिन 1 जुलाई से लिंकिंग अनिवार्य है। इसलिए आपको नए स्थायी अकाउंट नंबर के आवंटन और ITR के लिए आवेदन पत्र में आधार संख्या देनी होगी।

कैसे करें लिंक
यदि आपके पास आधार और पैन कार्ड हैं और आपने इसे अभी तक जोड़ा नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जा कर आप अपने आधार को पैन से जोड़ सकते हैं।

दर्ज करें आई़़डी और पासवर्ड
https://incometaxindiaefiling.gov.in/ - इस लिंक पर क्लिक कर के आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने प्रोफाइल में जाने के लिए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करें। अगर आप नए यूजर हैं तब अपनी बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जैसे पैन, नाम और जन्म तिथि दर्ज करके पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

आधार को अपडेट करें
एक बार जब आप पोर्टल में लॉग इन हो जाते हैं, तो 'प्रोफाइल सेटिंग' टैब पर जाएं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। 'लिंक आधार' पर क्लिक करें इससे एक नया फॉर्म दिखने लगेगा।

इस फॉर्म में आपको अपने पैन रिकॉर्ड्स के अनुसार नाम, जन्म तिथि और लिंग दर्ज करना होगा। आधार संख्या और नाम आपके आधार रिकार्ड्स के मुताबिक होना चाहिए। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कैप्चा कोड के विवरणों को भरें।

कन्फर्मेशन
आधार डिटेल्स सबमिट होने के बाद स्क्रीन पर एक मेसेज सामने दिखाई देगा। यह मेसेज आपके पैन के साथ आधार के जुड़ने की पुष्टि करेगा। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक कन्फर्मेशन ईमेल भी भेजा जाएगा।

ध्यान रखने योग्य बातें
- आधार का पैन से जुड़ने के बाद आप अपने आधार नंबर का इस्तेमाल कर अपने आईटी रिटर्न का इ-वेरिफिकेशन कर सकते है अगर आपका मोबाइल नंबर आधार डेटाबेस के साथ रजिस्टर्ड है।

- यदि आधार में नाम पैन के नाम से मेल नहीं खाता है, उस स्थिति में अपने आंशिक नाम के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको आधार OTP या EVC देना होगा।

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