नई दिल्ली
एक विशेष 2जी कोर्ट ने शनिवार को दो मलयेशियाई नागरिकों टी. आनंद कृष्णन और ऑगस्टस राल्फ मार्शल के खिलाफ खुला गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है। ये दोनों एयरसेल-मैक्सिस सौदे में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि के साथ आरोपी है।
विशेष अदालत के न्यायधीश ओ.पी. सैनी ने आदेश दिया कि मारन बंधुओं और दो आरोपी कंपनियों के खिलाफ सुनवाई को मलयेशिया में रहने वालों, कृष्णन, मार्शल और दो कंपनियों ऑस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क पीएलसी और मैक्सिस कम्युनिकेशन्स बेरहाड से अलग रखा जाये। अदालत ने कहा कि उनके उपस्थित होने में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में पूरी प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
कोर्ट ने कहा, 'यह आदेश दिया जाता है कि अदालत में हाजिर होने वाले आरोपियों, दयानिधि मारन, कलानिधि मारन, मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी, प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स साउथ एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड की सुनवाई को दूसरे आरोपियों राल्फ मार्शल, टी आनंद कृष्णन, मैसर्स एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क पीएलसी और मैसर्स मैक्सिस कम्युनिकेशंस बेरहड से अलग रखा जाये।
अदालत ने कहा, 'इन चार आरोपियों से संबंधित एक विविध (मिसलेनियस) फाइल खोली जानी चाहिये। इससे आगे यह आदेश दिया जाता है कि मार्शल और कृष्णन के खिलाफ एक खुला और लंबी अवधि का गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया जाये।' अदालत का यह आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के उस आवेदन के बाद आया है जब एजेंसी ने अगस्त में दोनों विदेशी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी करने का आग्रह किया। एजेंसी ने कहा कि उनके खिलाफ जो समन जारी किये गये वह उन तक पहुंचाये नहीं जा सके।
सीबीआई ने मामले में आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
एक विशेष 2जी कोर्ट ने शनिवार को दो मलयेशियाई नागरिकों टी. आनंद कृष्णन और ऑगस्टस राल्फ मार्शल के खिलाफ खुला गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है। ये दोनों एयरसेल-मैक्सिस सौदे में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि के साथ आरोपी है।
विशेष अदालत के न्यायधीश ओ.पी. सैनी ने आदेश दिया कि मारन बंधुओं और दो आरोपी कंपनियों के खिलाफ सुनवाई को मलयेशिया में रहने वालों, कृष्णन, मार्शल और दो कंपनियों ऑस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क पीएलसी और मैक्सिस कम्युनिकेशन्स बेरहाड से अलग रखा जाये। अदालत ने कहा कि उनके उपस्थित होने में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में पूरी प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
कोर्ट ने कहा, 'यह आदेश दिया जाता है कि अदालत में हाजिर होने वाले आरोपियों, दयानिधि मारन, कलानिधि मारन, मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी, प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स साउथ एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड की सुनवाई को दूसरे आरोपियों राल्फ मार्शल, टी आनंद कृष्णन, मैसर्स एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क पीएलसी और मैसर्स मैक्सिस कम्युनिकेशंस बेरहड से अलग रखा जाये।
अदालत ने कहा, 'इन चार आरोपियों से संबंधित एक विविध (मिसलेनियस) फाइल खोली जानी चाहिये। इससे आगे यह आदेश दिया जाता है कि मार्शल और कृष्णन के खिलाफ एक खुला और लंबी अवधि का गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया जाये।' अदालत का यह आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के उस आवेदन के बाद आया है जब एजेंसी ने अगस्त में दोनों विदेशी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी करने का आग्रह किया। एजेंसी ने कहा कि उनके खिलाफ जो समन जारी किये गये वह उन तक पहुंचाये नहीं जा सके।
सीबीआई ने मामले में आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।