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अलीबाबा और जैक मा को भारतीय कोर्ट ने भेजा समन, कर्मचारी ने लगाया था फेक न्यूज फैलाने का आरोप

हाल ही में भारत ने चीन के 59 ऐप बैन (59 chinese app ban) किए हैं, जिनमें अलीबाबा के यूसी वेब और यूसी न्यूज भी हैं। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इन्हें बैन किया है। अब एक पूर्व कर्मचारी के आरोपों के आधार पर भारतीय कोर्ट ने अलीबाबा और जैकमा को नोटिस भेजा है।

इकनॉमिक टाइम्स 26 Jul 2020, 11:16 am

हाइलाइट्स

  • एक भारतीय कोर्ट ने चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा और इसके फाउंडर जैक मा को समन भेजा है
  • एक पूर्व कर्मचारी का कहना है कि कंपनी के ऐप पर एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है
  • कुछ हफ्ते पहले ही भारत ने चीन के 59 ऐप को बैन किया है
  • भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे का हवाला देते हुए ये बैन लगाया है, इस बैन की चीन ने आलोचना भी की थी
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नवभारतटाइम्स.कॉम jack ma
नई दिल्ली
एक भारतीय कोर्ट ने चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा (court summon to Alibaba) और इसके फाउंडर जैक मा (court summon to Jack ma) को समन भेजा है। यह समन उस केस में भेजा गया है, जिसमें कंपनी ने भारत में एक कर्मचारी को कथित रूप से गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया था। कंपनी पर केस करने वाले पूर्व कर्मचारी का कहना है कि कंपनी के ऐप पर एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है, जिसके खिलाफ कर्मचारी ने बोला था और फिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया।
कुछ हफ्ते पहले ही भारत ने चीन के 59 ऐप को बैन (59 chinese app ban) किया है। इनमें अलीबाबा का ऐप यूसी न्यूज और यूसी ब्राउजर भी शामिल है। ये बैन लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए तनाव के बाद लगाया गया, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे का हवाला देते हुए ये बैन लगाया है। इस बैन की चीन ने आलोचना भी की थी। इसके बाद भारत ने सभी प्रभावित कंपनियों से लिखित रूप से जवाब मांगा था कि उन्होंने कंटेंट सेंसर किया था या किसी विदेशी सरकार के लिए काम किया था।

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20 जुलाई की इस कोर्ट की फाइलिंग के अनुसार अलीबाबा की यूसी वेब के एक पूर्व कर्मचारी पुष्पेंद्र सिंह परमार ने आरोप लगाया कि कंपनी चीन के खिलाफ सभी कंटेंट को सेंसर करती थी और इसके यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज ऐप फेक न्यूज चलाते थे, जिससे सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो।

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गुरुग्राम के एक जिला कोर्ट की सिविल जज सोनिया शेओकांड ने अलीबाबा, जैक मा और करीब दर्जन भर लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। उनसे कहा गया है कि वह 29 जुलाई तक खुद कोर्ट में आएं या अपने वकील को कोर्ट में भेजें। जज ने कंपनी और इसके एग्जिक्युटिव्स से 30 दिन के अंदर लिखित जवाब भी देने को कहा है।

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