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रिलायंस-फ्यूचर डील के पीछे पड़ी ऐमजॉन, सौदा रुकवाने के लिए अब किया यह काम

उच्च न्यायालय ने 22 मार्च को एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी। आदेश में फ्यूचर रीटेल को रिलायंस रीटेल के साथ अपना कारोबार बेचने के समझौते पर कदम बढ़ाने से मना किया गया था।

भाषा 14 Apr 2021, 7:04 pm

हाइलाइट्स

  • ऐमजॉन ने रिलायंस-फ्यूचर डील के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अर्जी लगाई है
  • अमेरिकी कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी

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नवभारतटाइम्स.कॉम रिलायंस-फ्यूचर डील का ऐमजॉन विरोध कर रही है।
रिलायंस-फ्यूचर डील का ऐमजॉन विरोध कर रही है।
नई दिल्ली
फ्यूचर रीटेल (Future Retail) ने बुधवार को कहा कि अमेरिका की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी ऐमजॉन (Amazon) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अर्जी लगायी है जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाई गई थी। एकल न्यायाधीश ने फ्यूचर रीटेल को मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की अगुवाई वाली रिलायंस रीटेल (Reliance Retail) के साथ 24,713 करोड़ रुपये की डील को आगे बढ़ाने से रोक दिया था।
किशोर बियानी की अगुवाई वाले फ्यूचर रिटेल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी के वकीलों को 13 अप्रैल, 2021 को ऐमजॉन.कॉम के वकीलों की तरफ से सूचना मिली है कि उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के 22 मार्च, 2021 के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। फ्यूचर रीटेल ने कहा कि वह अपने वकीलों के माध्यम से मुकदमा लड़ेगी और अपना पक्ष रखेगी।

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क्या था सिंगल जज का आदेश
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने 22 मार्च को एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी। आदेश में फ्यूचर रीटेल को रिलायंस रीटेल के साथ अपना कारोबार बेचने के समझौते पर कदम बढ़ाने से मना किया गया था। सौदे को लेकर अमेरिका की ई-वाणिज्य कंपनी ऐमजॉन ने आपत्ति जताई थी। एकल न्यायाधीश ने ऐमजॉन की याचिका पर उसके पक्ष में फैसला सुनाया था।

याचिका में सिंगापुर के मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया था। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 25 अक्टूबर, 2020 को अपने फैसले में फ्यूचर रीटेल को रिलायंस रीटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे को आगे नहीं बढ़ाने को कहा था।

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