रत्ना भूषण, नई दिल्ली
एक हैरान करने वाले कदम में, नैशनल रेस्ट्रॉन्ट असोसिएशन ने हरियाणा सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर राज्य में कम से कम 50 रेस्ट्रॉन्ट्स के फूड सेफ्टी, आग से बचाव और प्रदूषण पर नियंत्रण जैसे मामलों पर कानूनों का उल्लंघन करने की शिकायत की है।
इनमें हाइड, जंक्शन, कर्मा नाइट राइडर और सोशल चैंबर जैसे रेस्ट्रॉन्ट और पब शामिल हैं। इनमें से लगभग सभी रेस्ट्रॉन्ट डिस्कवरी और ऑनलाइन ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म जोमैटो पर अभी भी लिस्टेड हैं।
खट्टर को लिखे गए पत्र में रेस्ट्रॉन्ट चलाने के लिए निर्धारित कानूनों का पालन नहीं करने की जानकारी दी गई है। नैशनल रेस्ट्रॉन्ट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के 5,000 से अधिक मेंबर हैं। असोसिएशन ने राज्य सरकार से ऐसे रेस्ट्रॉन्ट्स की जांच के लिए एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट कमेटी बनाने का निवेदन किया है।
NRAI के प्रेसिडेंट राहुल सिंह की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है, 'फूड सेफ्टी, आग से बचाव और प्रदूषण पर नियंत्रण से संबंधित कानूनों का रेस्ट्रॉन्ट्स उल्लंघन कर रहे हैं।' ईटी ने इस पत्र की कॉपी देखी है।
सिंह ने ईटी को बताया, 'यह पहली बार है कि जब हम रेस्ट्रॉन्ट्स की ओर से कानूनों के उल्लंघन का मुद्दा सरकार के सामने उठा रहे हैं। इसकी शुरुआत हरियाणा से की गई है क्योंकि यह देश में बड़े ईटिंग हब में शामिल है। हम अन्य राज्यों में भी इस तरह के मामले उठाएंगे।'
पत्र में कहा गया है कि एक रेस्ट्रॉन्ट को चलाने के लिए विभिन्न नियमों का पालन करना होता है। इनमें FSSAI का फूड सेफ्टी लाइसेंस और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के लिए रजिस्ट्रेशन शामिल हैं।
असोसिएशन ने पिछले वर्ष मुंबई में कमला मिल्स में एक रूफटॉप रेस्ट्रॉन्ट में आग लगने की घटना के बाद एक सेल्फ-रेगुलेटरी प्रोसेस पेश किया था। इसमें कहा गया था कि नियमों का पालन न करने वाले रेस्ट्रॉन्ट्स की NRAI की सदस्यता समाप्त की जाएगी। इसके अलावा नई सदस्यता चाहने वाले रेस्ट्रॉन्ट्स को नियमों का पालन करना होगा।
एक हैरान करने वाले कदम में, नैशनल रेस्ट्रॉन्ट असोसिएशन ने हरियाणा सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर राज्य में कम से कम 50 रेस्ट्रॉन्ट्स के फूड सेफ्टी, आग से बचाव और प्रदूषण पर नियंत्रण जैसे मामलों पर कानूनों का उल्लंघन करने की शिकायत की है।
इनमें हाइड, जंक्शन, कर्मा नाइट राइडर और सोशल चैंबर जैसे रेस्ट्रॉन्ट और पब शामिल हैं। इनमें से लगभग सभी रेस्ट्रॉन्ट डिस्कवरी और ऑनलाइन ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म जोमैटो पर अभी भी लिस्टेड हैं।
खट्टर को लिखे गए पत्र में रेस्ट्रॉन्ट चलाने के लिए निर्धारित कानूनों का पालन नहीं करने की जानकारी दी गई है। नैशनल रेस्ट्रॉन्ट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के 5,000 से अधिक मेंबर हैं। असोसिएशन ने राज्य सरकार से ऐसे रेस्ट्रॉन्ट्स की जांच के लिए एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट कमेटी बनाने का निवेदन किया है।
NRAI के प्रेसिडेंट राहुल सिंह की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है, 'फूड सेफ्टी, आग से बचाव और प्रदूषण पर नियंत्रण से संबंधित कानूनों का रेस्ट्रॉन्ट्स उल्लंघन कर रहे हैं।' ईटी ने इस पत्र की कॉपी देखी है।
सिंह ने ईटी को बताया, 'यह पहली बार है कि जब हम रेस्ट्रॉन्ट्स की ओर से कानूनों के उल्लंघन का मुद्दा सरकार के सामने उठा रहे हैं। इसकी शुरुआत हरियाणा से की गई है क्योंकि यह देश में बड़े ईटिंग हब में शामिल है। हम अन्य राज्यों में भी इस तरह के मामले उठाएंगे।'
पत्र में कहा गया है कि एक रेस्ट्रॉन्ट को चलाने के लिए विभिन्न नियमों का पालन करना होता है। इनमें FSSAI का फूड सेफ्टी लाइसेंस और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के लिए रजिस्ट्रेशन शामिल हैं।
असोसिएशन ने पिछले वर्ष मुंबई में कमला मिल्स में एक रूफटॉप रेस्ट्रॉन्ट में आग लगने की घटना के बाद एक सेल्फ-रेगुलेटरी प्रोसेस पेश किया था। इसमें कहा गया था कि नियमों का पालन न करने वाले रेस्ट्रॉन्ट्स की NRAI की सदस्यता समाप्त की जाएगी। इसके अलावा नई सदस्यता चाहने वाले रेस्ट्रॉन्ट्स को नियमों का पालन करना होगा।