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नीरव मोदी को फॉरन ब्‍लैक मनी लॉ से घेरेगा I-T डिपार्टमेंट

इस कानून में विदेश में मौजूद संपत्‍ति का खुलासा नहीं करने पर दस साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है...

इकनॉमिक टाइम्स 10 Apr 2018, 8:43 am
दीपशिखा सिकरवार, नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम Nirav-Modi
नीरव मोदी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नीरव मोदी के खिलाफ फॉरन ब्लैक मनी लॉ के तहत कदम उठाने वाला है। इस कानून में विदेश में मौजूद संपत्ति का खुलासा नहीं करने पर दस साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। जूलर नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी की 14,000 करोड़ रुपये के पंजाब नैशनल बैंक घोटाले में तलाश है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू जर्सी, बहामाज, साइप्रस, सिंगापुर और मॉरीशस की टैक्स अथॉरिटीज को पत्र लिखकर मोदी के अकाउंट्स और उससे जुड़ी कुछ इकाइयों के डीटेल्स मांगे हैं। ब्लैक मनी (अनडिसक्लोज्ड फॉरन इनकम ऐंड ऐसेट्स) ऐड इंपोजिशन ऑफ टैक्स ऐक्ट 2015 के तहत अघोषित विदेशी संपत्ति या आमदनी के लिए कार्रवाई की जाती है।

विभाग ने पाया है कि भारतीय कंपनियों में पैसा भेजने के लिए कई विदेशी इकाइयों का सहारा लिया गया। टैक्स अधिकारियों को शक है कि यह पैसा इन टैक्स हेवंस में शेल स्ट्रक्चर्स के जरिए इधर से उधर किया गया होगा। बताया जा रहा है कि मोदी जर्सी में एक ट्रस्ट मॉन्टे क्रिस्टो का सेटलर और बेनेफिशरी रहा है। इस ट्रस्ट की अंडरलाइंग कंपनी मॉन्टे क्रिस्टो वेंचर्स लिमिटेड को यूबीएस एजी, सिंगापुर के साथ बहामाज में बनाया गया था। इन इकाइयों ने अनडिसक्लोज्ड फॉरन इनकम ऐंड ऐसेट्स ऐंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स ऐक्ट 2015 के तहत संपत्ति का खुलासा नहीं किया है। इसी वजह से डिपार्टमेंट ने कार्रवाई शुरू की है।

विदेश में अघोषित संपत्ति या आमदनी रखने का दोषी पाए जाने वालों को इस कानून के तहत कम से कम छह महीने के सश्रम कारावास की सजा हो सकती है। यह सजा बढ़ाकर सात वर्ष तक की जा सकती है और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस कानून के तहत अगर दोष साबित हो गया तो सरकार को नीरव मोदी की विदेशी संपत्ति से बकाया वसूली में आसानी होगी। यह कानून सरकार को इस बात की इजाजत देता है कि वह इस ऐक्ट के सेक्शन 73 के तहत टैक्स रिकवरी के लिए वह उन देशों या क्षेत्रों से संपर्क कर सकती है, जिनके साथ उसका इस तरह का अग्रीमेंट हो।

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