जोधपुर, 29 जनवरी (भाषा) माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के एक प्रावधान को ‘असंवैधानिक’ बताने वाली याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकारों से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और दिनेश मेहता की पीठ ने सरकारों से चार हफ्ते में इस पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। बीकानेर की लखानी मेटल एंड कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने जीएसटी के उस प्रावधान को चुनौती दी है जिसमें सरकार को ‘उपयोग नहीं किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट’ का कंपनी को कोई कारण बताये बिना रिफंड देने से मना करने का अधिकार देती है। फर्म ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम-2017 और राजस्थान जीएसटी अधिनियम-2017 की धारा 54 की उप-धारा तीन को चुनौती दी है।
जोधपुर उच्च न्यायालय ने जीएसटी के एक प्रावधान पर केंद्र, राज्य सरकार को भेजा नोटिस
जोधपुर, 29 जनवरी (भाषा) माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के एक प्रावधान को ‘असंवैधानिक’ बताने वाली याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकारों से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और दिनेश मेहता की पीठ ने सरकारों से चार हफ्ते में इस पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। बीकानेर की लखानी मेटल एंड कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने जीएसटी के उस प्रावधान को चुनौती दी है जिसमें सरकार को ‘उपयोग नहीं किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट’ का कंपनी को कोई कारण बताये बिना रिफंड देने से मना करने का अधिकार देती है। फर्म
भाषा 29 Jan 2019, 10:34 pm