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रिटर्न न भरने वाले एनजीओ पर लगेगी 10 लाख तक की पेनल्टी

नरेन्द्र मोदी सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए नियम और कड़े कर ...

ईटी हिंदी 30 Jun 2016, 8:25 am
राहुल त्रिपाठी, नई दिल्ली नरेन्द्र मोदी सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए नियम और कड़े कर दिए हैं। अब सालाना रिटर्न दाखिल करने में नाकाम रहने वाले एनजीओ को 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी चुकानी होगी।
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रिटर्न न भरने वाले एनजीओ पर लगेगी 10 लाख तक की पेनल्टी


गृह मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर एनजीओ दो वर्ष के बाद और तीन वर्ष तक सालाना रिटर्न भरने में असफल रहते हैं तो उन्हें पेनल्टी के तौर पर एक फाइनैंशल ईयर के दौरान विदेश से मिले कॉन्ट्रिब्यूशन का 10 पर्सेंट या 10 लाख रुपए, जो भी कम हो, चुकाना होगा।

केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में रजिस्टर्ड 29 लाख एनजीओ में से 10 प्रतिशत से कम अपनी सालाना कमाई और खर्चों के स्टेटमेंट दाखिल करते हैं।

गृह मंत्रालय ने पेनल्टी के लिए 2013 में बनाए गए नियमों में बदलाव करते हुए प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर से छह महीने से एक वर्ष के बाद डिटेल्स नहीं देने वाले एनजीओ पर पेनल्टी भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दी है। इसी तरह, एक वर्ष के बाद और दो वर्ष तक एनुअल रिटर्न दाखिल नहीं करने पर पेनल्टी को बढ़ाकर पांच लाख रुपए या विदेश से मिली डोनेशन का पांच प्रतिशत, जो भी कम हो, किया गया है।

गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष फॉरन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन रूल्स (FCRR) में जटिलता को कम करते हुए एनजीओ के लिए ऑनलाइन रिटर्न भरना आसान बनाया था। नए नियमों के तहत, रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप्लिकेशन, FCRA के तहत पूर्व अनुमति और रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा और सर्विसेज के लिए फीस का भुगतान पेमेंट गेटवे के जरिए होगा।

सरकार ने ऐप्लिकेशन फॉर्म की संख्या 10 से घटाकर 6 कर दी है और कई वर्ष के प्रॉजेक्ट पर काम कर रहे एनजीओ के लिए मौजूदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के समाप्त होने से एक वर्ष पहले FCRA लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन करने की शर्त हटा दी है। मंत्रासय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि FCRA के नए और आसान रूल्स से सरकार को भ्रष्टाचार कम करने में मदद मिली है और इससे भविष्य में वास्तविक तौर पर काम करने वाले एनजीओ का डेटाबेस बनाने में भी सुविधा होगी।

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