नई दिल्ली
पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले का आरोपी नीरव मोदी कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) मामले को 'अप्रत्यक्ष रूप से' चुनौती दे रहा है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दर्ज किया है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह जानकारी दी। न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायामूर्ति आईएस मेहता की पीठ के समक्ष ईडी ने दाखिल हलफनामे में कहा कि नीरव मोदी अपनी कंपनी फायरस्टार डायमंड्स के माध्यम से मामले को 'अप्रत्यक्ष रूप से' चुनौती दे रहा है।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संदीप सेठी ने कहा कि मोदी फरार है, वह अपनी कंपनी के जरिए याचिका दायर करके कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है। फायरस्टार डायमंड इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले में ईडी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है, जो कि खुद इस मामले में आरोपियों में से एक है।
ईडी ने केंद्र सरकार के वकील अमित महाजन के जरिये अपना हलफनामा दायर किया। इसमें ईडी ने तर्क दिया है कि अंतरिम आदेश के लिए किया गया आवेदन 'टिकने योग्य नहीं' है क्योंकि यह 'असामयिक' और 'गलत' है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि याचिका दायर करने वाली कंपनी जब से बनी है तब से मोदी उसका निदेशक है और ज्ञापन और लेखों पर हस्ताक्षर करता है।
नीरव सीबीआई और ईडी के समन जारी करने के बाद भी जांच में शामिल नहीं हुआ। उसके द्वारा भेजे गए संदेश व्यक्त करते हैं कि वह जांच में शामिल होने का इरादा नहीं रखता। ईडी ने हलफनामे में कहा, 'नीरव मोदी भगोड़ा और फरार है। ऐसा शख्स जो कानून से भाग रहा हो और एजेंसियों के सामने पेश होने से कतरा रहा है। अकेले इस आधार पर, याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।
बता दें कि पीएनबी में 11,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ जांच एजेंसियां ने जांच शुरू की है। मोदी और चोकसी पर बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है।
पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले का आरोपी नीरव मोदी कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) मामले को 'अप्रत्यक्ष रूप से' चुनौती दे रहा है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दर्ज किया है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह जानकारी दी। न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायामूर्ति आईएस मेहता की पीठ के समक्ष ईडी ने दाखिल हलफनामे में कहा कि नीरव मोदी अपनी कंपनी फायरस्टार डायमंड्स के माध्यम से मामले को 'अप्रत्यक्ष रूप से' चुनौती दे रहा है।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संदीप सेठी ने कहा कि मोदी फरार है, वह अपनी कंपनी के जरिए याचिका दायर करके कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है। फायरस्टार डायमंड इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले में ईडी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है, जो कि खुद इस मामले में आरोपियों में से एक है।
ईडी ने केंद्र सरकार के वकील अमित महाजन के जरिये अपना हलफनामा दायर किया। इसमें ईडी ने तर्क दिया है कि अंतरिम आदेश के लिए किया गया आवेदन 'टिकने योग्य नहीं' है क्योंकि यह 'असामयिक' और 'गलत' है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि याचिका दायर करने वाली कंपनी जब से बनी है तब से मोदी उसका निदेशक है और ज्ञापन और लेखों पर हस्ताक्षर करता है।
नीरव सीबीआई और ईडी के समन जारी करने के बाद भी जांच में शामिल नहीं हुआ। उसके द्वारा भेजे गए संदेश व्यक्त करते हैं कि वह जांच में शामिल होने का इरादा नहीं रखता। ईडी ने हलफनामे में कहा, 'नीरव मोदी भगोड़ा और फरार है। ऐसा शख्स जो कानून से भाग रहा हो और एजेंसियों के सामने पेश होने से कतरा रहा है। अकेले इस आधार पर, याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।
बता दें कि पीएनबी में 11,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ जांच एजेंसियां ने जांच शुरू की है। मोदी और चोकसी पर बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है।