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सोशल मीडिया पर कुरकुरे के बारे में पोस्ट, मिल रहा नोटिस

ट्विटर के एक यूजर निखिल जॉइस को शुक्रवार सुबह एक मेल मिला। इसमें लिखा गया था कि जून 2015 में किए गए उनके एक ट्वीट को कानूनी कार्यवाही के लिए कोर्ट को सौंपा जा रहा है। निखिल किशोर ने ट्वीट किया था, 'आपने कभी कुरकुरे को जलाने...

इकनॉमिक टाइम्स 28 Jul 2018, 2:43 pm
नीलेश क्रिस्टोफर, नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम Untitled-1

ट्विटर के एक यूजर निखिल जॉइस को शुक्रवार सुबह एक मेल मिला। इसमें लिखा गया था कि जून 2015 में किए गए उनके एक ट्वीट को कानूनी कार्यवाही के लिए कोर्ट को सौंपा जा रहा है। निखिल किशोर ने ट्वीट किया था, 'आपने कभी कुरकुरे को जलाने की कोशिश की है? इसमें प्लास्टिक है।'

इसी तरह सैकड़ों लोगों को नोटिस मिला है कि उनके अकाउंट की डीटेल कोर्ट को सौंपी जा रही है। इसमें कहा गया है कि यह जानकारी दिल्ली कोर्ट को इसलिए दी जा रही है क्योंकि पेप्सिको फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टग्राम पर पेप्सिको ने मुकदमा किया है। 1 जून को पेप्सिको ने कई अमेरिकी प्लैटफॉर्म पर मुकदमा दायर किया। पेप्सिको का कहना है कि ये प्लैटफॉर्म उनके उत्पाद को बदनाम करने की अनुमति देते हैं। दावा किया गया है कि इससे कंपनी को 2.1 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

पेप्सिको ने कोर्ट से कहा है कि सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे विडियो और पोस्ट में बताया गया है कि स्नैक में प्लास्टिक है और यह नुकसानदायक है। ट्विटर यूजर जॉइस ने बताया, 'जैसा मुझे लगता है, पेप्सी को लोगों के बात करने से आपत्ति है और यह इसको नकारने की कोशिश कर रहा है। मेरे ट्वीट में 'प्लास्टिक' शब्द भी नहीं था बल्कि केवल 'प्ला' था।'

सोमवार को कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर कुरकुरे के बारे में टिप्पणी की है उनकी जानकारी बंद लिफाफे में दी जाए। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अकाउंट की कौन सी डीटेल कोर्ट को दी गई है। यूट्यूब का कहना है कि उसने ऐसी सामग्री के URL डिलीट करवा दिया हैं। फेसबुक और ट्विटर ने भी पोस्ट को हटाने का दावा किया है।

पेप्सिको ने केवल फेसबुक की 3,412 पोस्ट के लिंक कोर्ट को दिए हैं। वहीं ट्विटर के लाखों लिंक दिए गए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुरकुरे से जुड़ी सामग्री को ब्लॉक कर दिया जाए। हालांकि आईटी ऐक्ट की धारा 79 के हिसाब से फेसबुक और दूसरे प्लैटफॉर्म इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

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