नयी दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र को क्रेडिट रेटिंग देने में चूक के मामले में केयर रेटिंग्स पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला आरकॉम के 375 करोड़ रुपये की मूल राशि के पुनर्भुगतान और फरवरी 2017 तथा मार्च 2017 में 9.7 करोड़ रुपये के ब्याज भुगतान में चूक से संबंधित है। केयर रेटिंग्स ने मई 2017 में आरकॉम द्वारा जारी किए गए गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रों की रेटिंग को घटाकर उसे डिफाल्ट की श्रेणी में रख दिया था। सेबी ने पाया कि केयर रेटिंग्स समय से आरकॉम की साख को प्रभावित करने वाले कारकों की निगरानी करने में विफल रही, जिसके चलते रेटिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और रेटिंग को घटाने में काफी देरी हुई। सेबी ने आगे कहा कि रेटिंग एजेंसी वित्त वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही के नतीजों के आने के बाद भी आरकॉम की अपनी रेटिंग की समीक्षा शुरू करने में विफल रही। इसके अलावा सेबी ने पाया कि केयर रेटिंग मानदंडों के तहत निर्धारित कदम उठाने में विफल रही।
सेबी ने आरकॉम मामले में केयर रेटिंग्स पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
नयी दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र को क्रेडिट रेटिंग देने में चूक के मामले में केयर रेटिंग्स पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला आरकॉम के 375 करोड़ रुपये की मूल राशि के पुनर्भुगतान और फरवरी 2017 तथा मार्च 2017 में 9.7 करोड़ रुपये के ब्याज भुगतान में चूक से संबंधित है। केयर रेटिंग्स ने मई 2017 में आरकॉम द्वारा जारी किए गए गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रों की रेटिंग को घटाकर उसे डिफाल्ट की श्रेणी में रख दिया था। सेबी ने पाया कि केयर रेटिंग्स समय से आरकॉम की साख
भाषा 27 Jul 2020, 9:06 pm