नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पीएसीएल के गैरकानूनी तरीके से धन जुटाने के मामले में निवेशकों को आगाह किया है कि वे पीएसीएल समूह या उसके प्रवर्तकों से संबद्ध संपत्तियों के लेनदेन नहीं करें। । सेबी ने अपनी जांच में पाया कि पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन (पीएसीएल) ने धन जुटाने की गैरकानूनी योजनाओं के जरिये 18 साल की अवधि में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि जुटायी है। पीएसीएल ने यह राशि लोगों से कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर जुटायी थी। सेबी ने कहा कि उसे बहुत सी ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ इकाइयां कंपनी और उसके प्रवर्तकों से जुड़ी संपत्तियां बेचने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए वह निवेशकों को सतर्क रहने का परामर्श दे रहा है। उल्लेखनीय है कि सेबी ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में 2016 में एक समिति गठित की थी। इस समिति को ही पीएसीएल की संपत्तियां बेचने और पीएसीएल के निवेशकों का पैसा लौटाने का अधिकार है।
पीएसीएल की संपत्तियों में लेनदेन नहीं करें निवेशक : सेबी
नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पीएसीएल के गैरकानूनी तरीके से धन जुटाने के मामले में निवेशकों को आगाह किया है कि वे पीएसीएल समूह या उसके प्रवर्तकों से संबद्ध संपत्तियों के लेनदेन नहीं करें। । सेबी ने अपनी जांच में पाया कि पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन (पीएसीएल) ने धन जुटाने की गैरकानूनी योजनाओं के जरिये 18 साल की अवधि में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि जुटायी है। पीएसीएल ने यह राशि लोगों से कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर जुटायी थी। सेबी ने कहा कि उसे बहुत सी ऐसी शिकायतें मिली हैं
भाषा 24 Jan 2020, 7:30 pm