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क्रिप्टोकरंसी पर 'सुप्रीम' फैसला, अब बिटकॉइन से भी लेन-देन संभव

रिजर्व बैंक ने 6 अप्रैल 2018 को क्रिप्टोकरंसी से लेन-देन पर रोक लगा दिया था। उसी बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब वर्चुअल करंसी से ट्रेड किए जा सकते हैं।

नवभारतटाइम्स.कॉम 4 Mar 2020, 11:31 am
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम Bitcoin

सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करंसी जिसे क्रिप्टोकरंसी भी कहते हैं, उससे ट्रेड को मंजूरी दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब वर्चुअल करंसी जैसे बिटकॉइन में कानूनी रूप से लेन देन किया जा सकता है। पहले इसपर रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया था।

6 अप्रैल 2018 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्चुअल करंसी में ट्रेड पर बैन लगाया था। अभी पूरे विश्व में कई तरह की वर्चुअल करंसी हैं, जिसमें बिटकॉइन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। बिटकॉइन का मार्केट कैप 161 अरब डॉलर है और मंगलवार को इसकी कीमत 0.39 फीसदी टूटकर 8815 डॉलर पर पहुंच गई थी।

क्या है बिटकॉइन?
अन्य करंसी की तरह इसे कोई बैंक या कोई सेंट्रल अथॉरिटी प्रोड्यूस नहीं करती है। बिटकॉइन 'माइनिंग रिंग्स' कहे जाने वाले कंप्यूटर प्रोड्यूस करते हैं और ये कंप्यूटर इस वर्चुअल करंसी को हासिल करने के लिए गणित की जटिल समस्याओं को हल करते हैं। 2 जनवरी 2009 में 50 कॉइन्स के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और हर 10 मिनट में मैथमेटिकल फॉर्म्युले से नए कॉइन से बैच तैयार होते हैं।

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