मुंबई, पांच फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मंगलवार को वित्तीय संकट में फंसी कंपनी रेड एंड टेल के परिसमापन का आदेश दे दिया। हालांकि, न्यायाधिकरण ने समाधान पेशेवरों (आरपी) से कंपनी के कर्मचारियों के हित में कंपनी की बिक्री एक परिचालन में रहने वाली कंपनी के तौर पर सुनिश्चित करने को कहा है। नये निवेशक इंडिया गैस के 50 करोड़ रुपये के अनिवार्य नेटवर्थ मानदंड को पूरा करने में विफल रहने के बाद यह आदेश दिया गया है। हालांकि, कंपनी नहीं लौटाये जाने वाली 2 करोड़ रुपये की बयाना राशि के भुगतान को तैयार हो गई थी। एनसीएलटी की भास्कर पनतुला मोहन और वी नलेसनपति की मुंबई पीठ ने यह भी कहा कि दिल्ली की इंडिया गैस राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपनी प्रामाणिकता साबित करने में विफल रही है। पीठ ने स्वीकार किया कि हालांकि, उसने परिसमापन का आदेश दिया है पर एक अमेरिकी निवेशक फोनिक्स जीबीएल ने कंपनी के अधिग्रहण की पेशकश की है। लेकिन चार-पांच बार बोली के विफल होने के बाद हम और समय इस मामले में नहीं गंवाना चाहते। एनसीएलटी ने परिसमापन का आदेश देते हुए कहा, ‘‘हमारे सभी प्रयास व्यर्थ रहे और जिस तरीके से उद्योग ने मामले में गलत जानकारी दी, उससे हम उदास हैं। इसके कारण किसी और को अवसर देने को लेकर भरोसा नहीं बचा है।’’ पीठ ने कर्जदाताओं और समाधान पेशेवर को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कंपनी के कारोबार को सुरक्षित रखते हुए उसे बेचा जाए ताकि कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके।
न्यायाधिकरण ने रेड एंड टेलर के परिसमापन का आदेश दिया
मुंबई, पांच फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मंगलवार को वित्तीय संकट में फंसी कंपनी रेड एंड टेल के परिसमापन का आदेश दे दिया। हालांकि, न्यायाधिकरण ने समाधान पेशेवरों (आरपी) से कंपनी के कर्मचारियों के हित में कंपनी की बिक्री एक परिचालन में रहने वाली कंपनी के तौर पर सुनिश्चित करने को कहा है। नये निवेशक इंडिया गैस के 50 करोड़ रुपये के अनिवार्य नेटवर्थ मानदंड को पूरा करने में विफल रहने के बाद यह आदेश दिया गया है। हालांकि, कंपनी नहीं लौटाये जाने वाली 2 करोड़ रुपये की बयाना राशि के भुगतान को तैयार हो गई थी।
भाषा 5 Feb 2019, 7:54 pm