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विजय माल्या को चुकाना होगा बैंकों की कानूनी लड़ाई का खर्चा

भारत और लंदन में कानूनी लड़ाई लड़ रहे भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लंदन हाई कोर्ट ने एक और झटका दिया है। लदंन हाई कोर्ट ने माल्या को आदेश दिया है कि वह भारतीय बैंकों की लड़ाई का खर्चा (1.5 करोड़ रुपये) भी चुकाए। हाई कोर्ट ने माल्या को यह आदेश केस हारने के बाद दिया है।

टाइम्स न्यूज नेटवर्क 16 Aug 2018, 2:02 pm
नाओमी कैनटन, लंदन
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विजय माल्या (फाइल फोटो)

भारत और लंदन में कानूनी लड़ाई लड़ रहे भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लंदन हाई कोर्ट ने एक और झटका दिया है। लदंन हाई कोर्ट ने माल्या को आदेश दिया है कि वह भारतीय बैंकों की लड़ाई का खर्चा (1.5 करोड़ रुपये) भी चुकाए। हाई कोर्ट ने माल्या को यह आदेश केस हारने के बाद दिया है।


सरकारी बैंकों से 9 हजार करोड़ रुपये लेकर भागे माल्या ने पहले ही कानूनी लड़ाई में 1.8 करोड़ रुपये चुका दिए हैं लेकिन लंदन हाई कोर्ट ने 3.3 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है। हाल में ही विजय माल्या ने कहा था कि वह अपना बकाया भुगतान करने के लिए तैयार है और उन पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोप झूठे हैं।

बता दें कि माल्या भारत में धोखाधड़ी के आरोपों में वांछित है। किंगफिशर एयरलाइन के पूर्व मालिक माल्या ने धोखाधड़ी और तकरीबन 9000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में प्रत्यर्पण के भारत के प्रयासों को चुनौती दी है। वह पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा है।

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