नई दिल्ली
क्या आप किसी बच्चे के नाम से निवेश कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हां में हैं, आप किसी भी फंड की स्कीम में एक नाबालिग के नाम से निवेश कर सकते हैं। किसी पोर्टफोलियो में यह नाबालिग ही पहला और अकेला धारक होगा। इस फोलियो में किसी जॉइन्ट होल्डर की इजाजत नहीं होती। इसमें गार्जियन या तो माता-पिता या फिर कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया कानूनी अभिभावक होगा।
किन दस्तावेजों की होती है जरूरत
किसी बच्चे द्वारा किए गए निवेश को, निवेश की जन्मतिथि से पहचाना जाता है। इसलिए ऐसे किसी भी निवेश के लिए आपको बच्चे की जन्मतिथि और उम्र बतानी होगी। इसके अलावा, आपको उम्र प्रमाणपत्र की एक कॉपी- बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपी (जिसमें बच्चे की जन्म की तारीख और गार्जियन से संबंध का जिक्र हो) भी जमा करानी होगी। इसकी जरूरत पहली बार निवेश करते समय या फिर फोलियो खोलते समय होती है।
क्या SIP या STP के जरिए निवेश किया जा सकता है?
म्यूचुअल फंड को नाबालिग के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में निवेश के तरीकों का निर्देश भी मानना पड़ता है, मसलन निवेशक एसआईपी करना चाहता है या एसटीपी आदि। ये दिशा-निर्देश सिर्फ तभी तक वैध होंगे जबतक कि नाबालिग 18 वर्ष की उम्र का यानी बालिग नहीं हो जाता है। हालांकि, ये दिशा-निर्देश आगे भी कुछ समय तक रह सकते हैं।
नाबालिग के बालिग होने पर क्या होता है?
जिस दिन कोई नाबालिग 18 वर्ष का हो जाता है, उसी दिन सभी ट्रांजैक्शंस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, सिस्टेमैटिक ट्रांजेक्शन सभी रद्द हो जाएंगी। जिस दिन नाबालिग 18 वर्ष का हो जाएगा, उसी दिन से गार्जियन इस पोर्टफोलियो को नहीं चला सकेगा। AMC (ऐसेट मैनेजमैंट कंपनी) यूनिटहोल्डर को एक उनके रजिस्टर्ड अड्रेस पर एक नोटिस भेजेगी। इस नोटिस में नाबालिग को एक ऐप्लिकेशन जमा करने की सलाह दी जाएगी, जिसमें जरूरी दस्तावेजों के साथ पोर्टफोलियो का स्टेटस 'नाबालिग' से 'बालिग' करने को कहा जाएगा। इसके साथ ही यूनिट होल्डर के नाबालिग से बालिग होने वाला एक KYC अकनोलेजमेंट लेटर भी मुहैया कराना होगा।
क्या आप किसी बच्चे के नाम से निवेश कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हां में हैं, आप किसी भी फंड की स्कीम में एक नाबालिग के नाम से निवेश कर सकते हैं। किसी पोर्टफोलियो में यह नाबालिग ही पहला और अकेला धारक होगा। इस फोलियो में किसी जॉइन्ट होल्डर की इजाजत नहीं होती। इसमें गार्जियन या तो माता-पिता या फिर कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया कानूनी अभिभावक होगा।
किन दस्तावेजों की होती है जरूरत
किसी बच्चे द्वारा किए गए निवेश को, निवेश की जन्मतिथि से पहचाना जाता है। इसलिए ऐसे किसी भी निवेश के लिए आपको बच्चे की जन्मतिथि और उम्र बतानी होगी। इसके अलावा, आपको उम्र प्रमाणपत्र की एक कॉपी- बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपी (जिसमें बच्चे की जन्म की तारीख और गार्जियन से संबंध का जिक्र हो) भी जमा करानी होगी। इसकी जरूरत पहली बार निवेश करते समय या फिर फोलियो खोलते समय होती है।
क्या SIP या STP के जरिए निवेश किया जा सकता है?
म्यूचुअल फंड को नाबालिग के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में निवेश के तरीकों का निर्देश भी मानना पड़ता है, मसलन निवेशक एसआईपी करना चाहता है या एसटीपी आदि। ये दिशा-निर्देश सिर्फ तभी तक वैध होंगे जबतक कि नाबालिग 18 वर्ष की उम्र का यानी बालिग नहीं हो जाता है। हालांकि, ये दिशा-निर्देश आगे भी कुछ समय तक रह सकते हैं।
नाबालिग के बालिग होने पर क्या होता है?
जिस दिन कोई नाबालिग 18 वर्ष का हो जाता है, उसी दिन सभी ट्रांजैक्शंस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, सिस्टेमैटिक ट्रांजेक्शन सभी रद्द हो जाएंगी। जिस दिन नाबालिग 18 वर्ष का हो जाएगा, उसी दिन से गार्जियन इस पोर्टफोलियो को नहीं चला सकेगा। AMC (ऐसेट मैनेजमैंट कंपनी) यूनिटहोल्डर को एक उनके रजिस्टर्ड अड्रेस पर एक नोटिस भेजेगी। इस नोटिस में नाबालिग को एक ऐप्लिकेशन जमा करने की सलाह दी जाएगी, जिसमें जरूरी दस्तावेजों के साथ पोर्टफोलियो का स्टेटस 'नाबालिग' से 'बालिग' करने को कहा जाएगा। इसके साथ ही यूनिट होल्डर के नाबालिग से बालिग होने वाला एक KYC अकनोलेजमेंट लेटर भी मुहैया कराना होगा।