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जॉइंट होम लोन के चार प्रमुख फायदे, टैक्स सेविंग में डबल बेनिफिट्स

जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई करने पर लोन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इनकम बढ़ जाएगी और क्रेडिस स्कोर भी मजबूत होगा। साथ ही दोनों ऐप्लिकेंट टैक्स बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं।

नवभारतटाइम्स.कॉम 9 Nov 2019, 6:41 pm
नई दिल्ली
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ज्यादातर लोगों को होम लोन के वक्त कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको भी होम लोन में परेशानी हो रही है तो जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके कई और फायदे भी हैं। हालांकि यह जरूरी नही हैं, लेकिन जॉइंट ऐप्लिकेशन से चीजें आसान हो जाती हैं। आइए जॉइंट होम लोन ऐप्लिकेशन के फायदे के बारे में जानते हैं।

1. ज्यादा लोन मिल सकता है
लोन देने से पहले बैंक आपका क्रेडिट स्कोर, आमदनी और आमदनी का जरिया देखते हैं। लोन अमाउंट के मुताबिक सैलरी नहीं होने या कमजोर क्रेडिट स्कोर की वजह से बैंक लोन देने से मना कर देते हैं। इस परिस्थिति में अगर को-ऐप्लिकेंट का साथ मिल जाए, जिसकी सैलरी भी अच्छी हो और क्रेडिट स्कोर भी मजबूत हो तो जॉइंट लोन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। जॉइंट ऐप्लिकेशन में लोन अमाउंट आसानी से बढ़ जाता है।

2. टैक्स में लाभ
होम लोन पर दो तरह का टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट पर सेक्शन 80C के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख तक का लाभ मिलता है। इंट्रेस्ट रीपेमेंट पर टैक्स में 2 लाख तक की छूट मिलती है। जॉइंट लोन लेने पर दोनों को इसका लाभ मिलता है, हालांकि इसके लिए को-बॉरोअर खरीदे गए प्रॉपर्टी में को-ओनर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर वह टैक्स में लाभ नहीं उठा सकता है। EMI चुकाने में हिस्सेदार होने के बावजूद उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा।

3. महिला को-ऐप्लिकेंट को इंट्रेस्ट में ज्यादा छूट
अगर को-ऐप्लिकेंट महिला हो तो ब्याज दर में ज्याजा छूट मिलती है। बैंक महिलाओं को पुरुष के मुकाबले ब्याज दर में 0.05 फीसदी की रियायत देता है। कई बार बैंक की यह कंडीशन होती है कि महिला को-ऐप्लिकेंट लोन में हिस्सेदार के साथ-साथ को-ओनर भी हो।

4. स्टॉम्प ड्यूटी में रियायत
महिला के नाम पर घर का रजिस्ट्रेशन करवाने या जॉइंट ओनरशिप होने पर स्टॉम्प ड्यूटी में रियायत मिलती है। अलग-अलग राज्यों में स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस अलग-अलग होती है। ओनरशिप में महिला का नाम होने पर 1-2 फीसदी तक रियायत मिल जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी खर्च 80C के तहत कवर होते हैं।

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