नई दिल्ली: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए फॉर्म जारी कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन ई फाइलिंग के लिए आईटीआर -1 और आईटीआर -4 फॉर्म जारी कर दिया है। इसका फायदा उन टैक्सपेयर्स को मिलेगा, जो ऑनलाइन टैक्स भरते हैं। ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्हें आईटीआर -1 और आईटीआर - 4 के जरिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है वो ऑनलाइन फॉर्म के जरिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने व्यक्तियों, पेशेवरों और छोटे कारोबारियों के लिये वित्त वर्ष 2022-23 के आयकर रिटर्न (आईटीआर) एक और चार ऑनलाइन भरने की सुविधा शुरू कर दी है। विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि अन्य आयकर रिटर्न/फॉर्म के लिये सुविधाएं जल्द शुरू की जाएगी।
विभाग ने एक व्यक्ति के ट्वीट के जवाब में कहा कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2023-24 के लिये ऑनलाइन आईटीआर एक और चार भरने की सुविधा शुरू कर दी गयी है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिये जिन लोगों के खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके मामले में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आईटीआर एक वेतनभोगी और वरिष्ठ नागरिक समेत अन्य व्यक्ति भरते हैं। वहीं आईटआर दो कंपनियां और पेशेवर भरते हैं। यह उन इकाइयों के लिये है जिन्होंने अनुमानित कराधान का विकल्प चुना है और जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
आपको बता दें कि ई फाइलिंग एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म के मुकाबले आसान प्रक्रिया है। ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के जरिए आईटीआर दाखिल करने आसान होता है। टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं। जैसे आईटीआर -1 उन टैक्सपेयर्स के लिए होता है, जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक है । आईटीआर फॉर्म 4 के उ इंडिविजुअल और HUF और फर्म के लिए है, जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम 50 लाख रुपये है । उनका इनकम 44AD, 44DA और 44AE के तहत बिजनेस या किसी प्रोफेशन से होनी चाहिए। वहीं कृषि आय 5000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
विभाग ने एक व्यक्ति के ट्वीट के जवाब में कहा कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2023-24 के लिये ऑनलाइन आईटीआर एक और चार भरने की सुविधा शुरू कर दी गयी है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिये जिन लोगों के खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके मामले में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आईटीआर एक वेतनभोगी और वरिष्ठ नागरिक समेत अन्य व्यक्ति भरते हैं। वहीं आईटआर दो कंपनियां और पेशेवर भरते हैं। यह उन इकाइयों के लिये है जिन्होंने अनुमानित कराधान का विकल्प चुना है और जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
आपको बता दें कि ई फाइलिंग एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म के मुकाबले आसान प्रक्रिया है। ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के जरिए आईटीआर दाखिल करने आसान होता है। टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं। जैसे आईटीआर -1 उन टैक्सपेयर्स के लिए होता है, जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक है । आईटीआर फॉर्म 4 के उ इंडिविजुअल और HUF और फर्म के लिए है, जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम 50 लाख रुपये है । उनका इनकम 44AD, 44DA और 44AE के तहत बिजनेस या किसी प्रोफेशन से होनी चाहिए। वहीं कृषि आय 5000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।