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इनकम टैक्स रिटर्नः ऐसे चेक करें अपना ITR स्टेटस

अगर आपको पता करना हो कि आपकी ओर से फाइल किए गए रिटर्न का स्टेटस क्या है तो आप ऑनलाइन इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके दो तरीके हैं- पहला, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉग इन किए बिना और दूसरा, लॉग इन करके।

नवभारतटाइम्स.कॉम 6 Sep 2019, 5:41 pm
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 थी। उम्मीद है कि आपने भी तय समयसीमा के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया होगा। रिटर्न फाइल करने और इसके वेरिफिकेशन के बाद जब इसे सबमिट किया जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच-पड़ताल करना शुरू कर देता है। आईटीआर की प्रोसेसिंग में कुछ वक्त लगता है। इस दौरान डिपार्टमेंट यह जांच करता है कि आपकी ओर से घोषित आमदनी के अनुसार टैक्स पेमेंट किया गया है या नहीं। जांच-पड़ताल पूरी हो जाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स कानून की धारा 143(1) के तहत आपको बताता है कि आपका आईटीआर स्वीकार कर लिया गया है या इसमें कुछ गड़बड़ी पकड़ी गई है, जिस पर आपको अपना पक्ष रखना है।
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इनकम टैक्स रिटर्न के सारे आर्टिकल्स यहां पढ़ें

अगर आपकी ओर से दिए गए टैक्स और डिपार्टमेंट की ओर से किए गए आकलन में कोई अंतर आता है तो डिपार्टमेंट आपको टैक्स की अतिरिक्त रकम जमा कराने का नोटिस भेजेगा। अगर आपकी ओर से दिए गए टैक्स में से कुछ रकम वापस होनी है तो नोटिस में वह भी बताया जाएगा। इस दौरान अगर आपको पता करना हो कि आपकी ओर से फाइल किए गए रिटर्न का स्टेटस क्या है तो आप ऑनलाइन इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके दो तरीके हैं...

यह भी पढ़ें: इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए, अब आपके पास हैं ये विकल्प

1. बिना लॉग इन किए
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको होमपेज पर बाईं तरफ के कॉलम में 7वें नंबर पर ITR Status लिखा मिलेगा।

इस पर क्लिक करेंगे तो नया पेज खुलेगा जहां आपको पैन नंबर, आईटीआर अकनॉलेजमेंट नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा। ध्यान रहे कि अकनॉलेजमेंट नंबर आईटीआर सबमिट करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भेजता है।

ये सारे डीटेल सबमिट करने के बाद आईटीआर प्रोसेसिंग की स्थिति पता चल जाएगी। अगर रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है तो Return Submitted and verified और प्रोसेस हो गया तो Return Processed and Refund Paid लिखा हुआ आएगा।


2. लॉग इन करके

अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉग इन करेंगे तो डैशबोर्ड पर Filing of Income Tax Return और नीचे View Returns/Forms लिखा मिलेगा।

आप दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नया पेज खुलेगा जिसमें ऊपर आपका पैन नंबर अपलोड रहेगा और नीचे असेसमेंट इयर (आकलन वर्ष) एवं इनकम टैक्स रिटर्न का सिलेक्शन करना होगा।

फिर सबमिट करने के बाद रिटर्न स्टेटस दिख जाएगा। अगर रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ होगा तो स्टेटस में Succesfully verified लिखा होगा।

ITR Processed लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपका आईटीआर प्रोसेस हो चुका है।

5.65 करोड़ आईटीआर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी डेटा के मुताबिक, आखिरी दिन 49 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल हुए। अंतिम दिन यानी 31 अगस्त तक कुल 5.65 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए हैं यह पिछले साल के मुकाबले 4 फीसदी अधिक है, 31 अगस्त 2018 तक 5.4 करोड़ ITR फाइल किए गए।

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