ऐपशहर

Income Tax: किसी से मिला है गिफ्ट तो टैक्स के क्या हैं नियम, समझें पूरा गणित

Income Tax Saving: गिफ्ट पर लगने वाला इनकम टैक्स किसी एक गिफ्ट पर नहीं लगता है, बल्कि यह एक वित्त वर्ष में मिले कुल गिफ्ट पर लगता है। आइए जानते हैं देश में गिफ्ट पर टैक्स के नियमों के बारे में...

नवभारतटाइम्स.कॉम 30 Mar 2021, 3:20 pm
Income Tax Saving: भारतीय संस्कृति में सगे-संबंधियों और दोस्तों को उपहार देने की परंपरा है। शादी, बर्थडे आदि मौकों के अलावा बिन मौके भी गिफ्ट दे दिए जाते हैं। लेकिन याद रहे कि किसी से मिला हुआ गिफ्ट भी भारत में आयकर के दायरे में आता है। लेकिन आयकर कानून में कुछ शर्त ऐसी भी हैं, जिनके चलते करदाता को मिले हुए गिफ्ट पर टैक्स छूट मिल सकती है। गिफ्ट पर लगने वाला इनकम टैक्स किसी एक गिफ्ट पर नहीं लगता है, बल्कि यह एक वित्त वर्ष में मिले कुल गिफ्ट पर लगता है। आइए जानते हैं देश में गिफ्ट पर टैक्स के नियमों के बारे में...
नवभारतटाइम्स.कॉम how gifts are taxed in india
Income Tax: किसी से मिला है गिफ्ट तो टैक्स के क्या हैं नियम, समझें पूरा गणित



​इन गिफ्ट पर टैक्स नहीं

अगर करदाता को गिफ्ट उसकी शादी पर दोस्तों या रिश्तेदारों से मिले हैं तो इन पर आयकर नहीं देना होगा। लेकिन ये गिफ्ट एक वित्त वर्ष में कुल मिलाकर 50000 रुपये से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। यानी अगर साल भर में आपको 50 हजार रुपये से अधिक के गिफ्ट मिले हैं तो आपको इनकम टैक्स चुकाना होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको एक गिफ्ट 51 हजार का मिला है तो उस पर टैक्स लगेगा और दूसरा गिफ्ट अगर 40 हजार रुपये का है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में आपको पूरे 91 हजार के गिफ्ट पर टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि गिफ्ट शादी की तारीख या उसके आस-पास की तारीख पर मिलने चाहिए, न कि साल-छह महीने बाद।

​गिफ्ट पर टैक्स देनदारी का गणित

आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत करदाता को मिले गिफ्ट्स पर कर देनदारी बनती है। टैक्स के दायरे में आने वाले गिफ्ट्स में ये चीजें शामिल हैं-

  • चेक या कैश में मिली 50000 रुपये से ज्यादा की धनराशि
  • जमीन, बिल्डिंग आदि जैसी कोई भी अचल संपत्ति, जिसकी स्टांप ड्यूटी 50000 रुपये से ज्यादा हो
  • 50000 रुपये से ज्यादा की ज्वैलरी, शेयर, पेंटिंग्स या अन्य महंगी चीजें
  • अचल संपत्ति के अलावा 50000 रुपये से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी

​ये गिफ्ट हैं 50000 वाली लिमिट से बाहर

आयकर कानून में यह भी प्रावधान है कि कुछ खास लोगों या रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट्स पर टैक्स देय नहीं होगा। फिर भले ही वे गिफ्ट 50000 रुपये से ज्यादा के क्यों न हों। छूट के इस दायरे में आने वाले गिफ्ट इस तरह हैं-

  • पति या पत्नी से मिला गिफ्ट
  • भाई या बहन से मिला गिफ्ट
  • पति या पत्नी के भाई या बहन से मिला गिफ्ट
  • माता-पिता के भाई या बहन से मिला गिफ्ट
  • विरासत या वसीयत में मिला गिफ्ट या प्रॉपर्टी
  • पति या पत्नी के किसी निकटतम पूर्वज या वंशज से मिला गिफ्ट
  • हिंदु अनडिवाइडेड फैमिली के मामले में किसी भी मेंबर से मिला गिफ्ट
  • लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायत, म्यूनिसपलिटी, म्यूनिसपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड से मिला गिफ्ट
  • सेक्शन 10 (23C) में उल्लिखित किसी फंड/फाउंडेशन/यूनिवर्सिटी या अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से मिला गिफ्ट
  • सेक्शन 12A या 12AA के तहत रजिस्टर किसी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट से मिला गिफ्ट

​एंप्लॉयर की ओर से मिला गिफ्ट

एंप्लॉयर की तरफ से एक वित्त वर्ष में 5000 रुपये तक की कीमत के गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर कीमत अधिक होती है तो फिर आपको उस पर भी टैक्स चुकाना होगा। गिफ्ट की रकम 5000 रुपये से जितनी अधिक होगी, उसे आपकी आमदनी माना जाएगा, जिस पर टैक्स लगेगा। मान लीजिए कि आपके एंप्लॉयर ने आपको 25 हजार रुपये का मोबाइल गिफ्ट किया है तो 5 हजार रुपये तक पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बाकी के 20 हजार रुपये आपकी आमदनी मानी जाएगी, जिस पर आपको टैक्स चुकाना होगा।

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से 1 लाख रु तक की टैक्स सेविंग

अगला लेख

Businessकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर
ट्रेंडिंग