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पिछले सात वर्षों से बढ़ रही है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की मियाद, जानें क्यों

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि डिपार्टमेंट पिछले 7 सालों से ऐसा ही करता आ रहा है।

नवभारतटाइम्स.कॉम 27 Jul 2018, 4:55 pm
नई दिल्ली
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की मियाद बढ़ी। (सांकेतिक तस्वीर)

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर, ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दी है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि डिपार्टमेंट पिछले 7 सालों से ऐसा ही करता आ रहा है। इस बीच 2014 का वर्ष ही अपवाद है जबकि अगले साल 2015 में अंतिम तिथि में दो बार बदलाव किए गए। इन वर्षों में डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की मियाद बढ़ाने के पीछे अलग-अलग कारण गिनाए। आइए जानते हैं, कब क्या कहा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने...

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हालांकि सरकार ने इस बार डेडलाइन बढ़ाने के लिए कोई खास कारण नहीं बताया है। पहली बार 2012 में आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई गई थी। तब इसे 31 जुलाई 2012 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2012 किया गया था। सरकार ने तब पावर ग्रिड्स में आई गड़बड़ी को कारण के रूप में बताया था।

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