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CBSE: बच्चों की सुरक्षा के लिए 'साइबर रूल्स' जारी

​सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) ने स्कूल और स्कूल बसों में इंटरनेट और डिजिटल...

टाइम्स न्यूज नेटवर्क 19 Aug 2017, 9:24 am
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम cbse-cyber-rules

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) ने स्कूल और स्कूल बसों में इंटरनेट और डिजिटल टेक्नॉलजी के सुरक्षित एवं प्रभावी इस्तेमाल के लिए 18 सूत्री दिशानिर्देश जारी किया है। इसका मकसद बच्चों को इंटरनेट एवं टेक्नॉलजी के दुष्प्रभाव से बचाना है।

दिशानिर्देश में बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं। असरदार फायरबॉल इंस्टॉल करने, सॉफ्टवेयर की फिल्टरिंग और मॉनिटरिंग एवं डिजिटल सर्विलांस सिस्टम की मदद लेने का सुझाव दिया गया है। बच्चों के लिए वेबसाइट इस्तेमाल की सीमा भी तय की गई है। बच्चों के आयु वर्ग के मुताबिक कुछ वेबसाइटों का चयन किया गया जाएगा। बच्चों को सिर्फ उन वेबसाइटों तक ऐक्सेस की ही अनुमति होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाने पर पाबंदी
सीबीएसई ने बच्चों द्वारा स्कूल में आईपैड्स, डीवीडी, सीडी प्लेयर्स, गेम कंसोल्स, पीसी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलट और अन्य गैजेट्स को स्कूल अथॉरिटीज की पूर्व अनुमति के बगैर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सर्कुलर में कहा गया है कि अगर बच्चे सुरक्षा संबंधित जागरूकता के बगैर इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो वे अवैध गतिविधि और शोषण जैसे साइबर बुलिंग, धोखाधड़ी या और भी खतरनाक चीजों का शिकार हो सकते हैं।

दिशानिर्देश में यह उल्लेख भी किया गया है कि स्कूल बसों में बच्चों इमर्जेंसी की स्थिति से निपटने के लिए मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। लेकिन मोबाइल में इंटरनेट और डेटा स्टोरेज की सुविधा नहीं होगी।

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