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NEET 2018: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें NEET 2018 की परीक्षा में तमिल भाषा के छात्रों को 196 ग्रेस अंक देने का आदेश सीबीएसई को दिया गया था

नवभारतटाइम्स.कॉम 21 Jul 2018, 8:38 am
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें NEET 2018 की परीक्षा में तमिल भाषा के छात्रों को 196 ग्रेस अंक देने का आदेश सीबीएसई को दिया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया है कि ऐडमिशन और काउंसलिंग ऑरिजनल मैरिट लिस्‍ट के आधार पर की जाए।
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मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल माध्‍यम से नीट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को 196 ग्रेस मार्क्स देने का आदेश दिया था और सीबीएसई से उम्मीदवारों की रैंकिंग को संशोधित कर उसे फिर से प्रकाशित करने के लिए कहा था। मद्रास हाई कोर्ट का यह ऑर्डर काउंसलिंग का पहला चरण समाप्‍त होने के बाद आया था। तब तक हजारों छात्र देश भर के मेडिकल संस्‍थानों में दाखिला ले चुके थे।

बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने माकपा नेता व राज्यसभा सदस्य टीके रंगराजन की याचिका पर ये फैसला दिया था। रंगराजन ने नीट के प्रश्न पत्र के तमिल संस्करण में 49 प्रश्नों का अनुवाद गलत होने का दावा करते हुए ये याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने तमिल भाषा में नीट परीक्षा देने वाले सभी आवेदकों को 4 अंक प्रति प्रश्न के हिसाब से कुल 196 ग्रेस अंक देने का आदेश दिया था। इस वजह से मैरिट लिस्‍ट को फिर से रिवाइज करना पड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की पीठ ने सीबीएसई की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्‍या में छात्रों को ग्रेस अंक देना किसी समस्‍या का हल नहीं है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के 196 ग्रेस अंक देने वाले फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्‍वीकार किया है कि नीट की परीक्षा में तमिल भाषा में प्रश्‍न पूछना सही नहीं है। इस मामले एक निश्चित प्रक्रिया का निर्धारण करके यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्‍य में ऐसी समस्‍याएं फिर से सामने न आएं।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस समस्‍या का सही समाधान निकालने के लिए सभी पक्ष दो हफ्ते के भीतर अदालत में अपने-अपने सुझाव पेश करें।

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