ऐपशहर

यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने खारिज की आवेदन पत्र में सुधार करने का मौका देने की याचिका

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में सुधार करने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया गया है।

नवभारतटाइम्स.कॉम 5 Jun 2020, 2:32 pm
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत से शिक्षा विभाग को निर्देश देने का अनुरोध किया गयाा था कि याचिकाकर्ताओं को उनके सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा -2019 के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में उनके द्वारा की गई गलत प्रविष्टियों को सुधारने की अनुमति दी जाए। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कहा, "उम्मीदवारों द्वारा की गई गलती को ह्यूमन इन नेचर नहीं कहा जा सकता। उम्मीदवारों को निर्देशों को पढ़ कर सही से जानकारी भरनी चाहिए थी। इस तर्क को स्वीकारा नहीं जा सकता कि यह कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा की गई गलती है।
नवभारतटाइम्स.कॉम jpg


यदि अदालतें इस तरह की दलीले मानने लगेगी और गलत दावे पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, जहां याचिकाकर्ताओं को गलत दावे का लाभ मिलेगा और यदि ध्यान दिया गया तो याचिकाकर्ता हमेशा कह सकते हैं और दावा कर सकते हैं कि यह मानवीय गलती का परिणाम है।

यह भी पढ़ें: RRB ALP: रेलवे ने गलती से निकाल दी ज्यादा वैकेंसी, अब नियुक्ति के लिए भटक रहे चयनित उम्मीदवार

हाईकोर्ट ने भर्ती पर लगाई रोकहाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को 69 हजार बेसिक शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी। इस मामले में दायर दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के पास आंसर शीट्स को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए कहा है। आपत्ति दर्ज होने के बाद राज्य सरकार उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को भेजेगी। फिर यूजीसी उन आपत्तियों पर फैसला करेगा। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई 2020 रखी है।

अगला लेख

Educationकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर
ट्रेंडिंग