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नई दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बोर्ड ने पति-पत्नी के लिए तलाक के मामले में गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर विवाद हो तो पहले दोनों सुलह का प्रयास करें, रिलेशन ठीक करने प्रयास किया जाए। इतना ही नहीं एक बार में तीन तलाक देने वालों का समाजिक बहिष्कार हो। इसको लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड ने पिछले महीने मीटिंग की थी, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के साथ लगाया गया है।
ट्रिपल तलाक से बचने की सलाह
तीन तलाक मामले में दाखिल हलफनामे में पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बोर्ड की वर्किगं कमिटी ने पिछले महीने लखनऊ में मीटिंग की थी। बैठक में पारित प्रस्ताव में तीन तलाक से बचने की सलाह दी गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि शरियत के तहत बिना कारण और एक बार में तीन तलाक की प्रैक्टिस नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाएगा ताकि बिना कारण तलाक पर विराम लगाया जा सके। साथ ही मुस्लिम समाज के हर वर्ग में संदेश पहुंचाने की कोशिश होगी, खासकर गरीब तबके में। इसके लिए इमाम और मस्जिद के वक्ताओं का सहारा लिया जाएगा। वर्किंग कमिटी ने तय किया है कि एक बार में तीन तलाक को लेकर सबसे ज्यादा समस्या खड़ी हुई है। मुस्लिम समुदाय को ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना होगा, जिससे ऐसी घटना रोकने में मदद मिले।
पहले हो सुलह की कोशिश
इतना ही नहीं, पति-पत्नी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया गया है। इसमें आपसी बाचतीत से मतभेद को दूर करने को कहा गया है। साथ ही शरियत को मानने की बात कही गई है। फिर भी अगर बात नहीं बने तो परिवार के समझदार व बड़े बुजुर्गों को बैठकर सुलह की कोशिश करनी चाहिए। अगर फिर भी सुलह न हो तो मध्यस्थ नियुक्ति हो ताकि सुलह और समझौता हो सके।
तलाक के लिए बताए नियम
सारे प्रयास के बाद भी अगर पति-पत्नी के बीच विवाद खत्म न हो तो पति तलाक देगा। इसके तहत प्यूरिटी पीरियड में पति एक बार तलाक देगा और फिर वेटिंग पीरियड तक इंतजार करेगा। अगर वेटिंग पीरियड में दोनों में सुलह नहीं हो पाया तो दोनों अलग हो जाएंगे। अगर सुलह हो जाए तो दोनों दोबारा नए सिरे से निकाह कर सकते हैं। साथ ही गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि तलाक की स्थिति में प्यूरिटी पीरियड में पति एक बार तलाक कहेगा। फिर दूसरे महीने तलाक बोलेगा और तीसरे महीने तलाक कहने के बाद संबंध खत्म हो जाएंगे। लेकिन तीसरी बार तलाक कहने से पहले अगर रिलेशनशिप ठीक हो जाए तो पति-पत्नी शादी को जारी रख सकते हैं। पत्नी अगर पति से तलाक चाहती है तो वह खुला के जरिये संबंध खत्म कर सकती है।