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उच्च न्यायालय में 66 वर्षीय व्यक्ति ने शराबी बेटे से बचाने की गुहार लगाई

नयी दिल्ली, चार सितम्बर भाषा दिल्ली उच्च न्यायालय में 66 वर्षीय एक व्यक्ति ने आज याचिका दायर कर अपने शराबी बेटे से बचाने की गुहार लगाई ताकि वह और उनकी पत्नी अपने घर में शांतिपूर्वक आत्मसम्मान के साथ जी सकें।

भाषा 4 Sep 2017, 10:35 pm
नयी दिल्ली, चार सितम्बर भाषा दिल्ली उच्च न्यायालय में 66 वर्षीय एक व्यक्ति ने आज याचिका दायर कर अपने शराबी बेटे से बचाने की गुहार लगाई ताकि वह और उनकी पत्नी अपने घर में शांतिपूर्वक आत्मसम्मान के साथ जी सकें। न्यायमूर्त िसंगीता ढींगरा सहगल ने उार पश्चिम दिल्ली के एक थाने के एसएचओ को नोटिस जारी किया। इसी क्षेत्र में दंपति और उनका 22 वर्षीय शराबी बेटा रहता है। अदालत ने पुलिस को याचिका में लगाए गए कथित आरोपों पर स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 12 सितम्बर के लिए तय की। इसने बेटे को उस दिन व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता राजवीर शर्मा ने अदालत से आग्रह किया कि वह दिल्ली पुलिस को निर्देश दे कि न्याय के हित में वह उनके बेटे के खिलाफ कार्वाई करे। उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें और उनकी 65 वर्षीय पत्नी को शांतिपूर्वक आत्मसम्मान के साथ जीने दिया जाए। बुजुर्ग दंपति का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अमित कुमार ने आरोप लगाया कि उनके छोटे बेटे ने जीवन दयनीय बना दिया है। वकील ने अदालत में कहा कि शराब सहित रोजाना के अनावश्यक खर्च की मांग पूरी नहीं करने पर उनके मुवक्किल का बेटा उनका उत्पीड़न करता है, पीटता है और धमकी देता है। असुरक्षित महसूस करने पर व्यक्ति ने दो अगस्त को विजय विहार थाने में शिकायत की और 17 अगस्त को पीसीआर को बुलाया लेकिन उनकी शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्वाई नहीं की। भाषा

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