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48 घटे में एनआरआई शादियों का हो रजिस्ट्रेशन: मेनका गांधी

भारतीय लड़कियों से शादी कर एनआरआई पुरुषों के विदेश भाग जाने की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कदम उठाया है। इसके अनुसार एनआरआई शादियों को 48 घंटों के अंदर रजिस्टर कराना होगा नहीं तो उनका पासपोर्ट और वीजा जारी नहीं किया जाएगा।

पीटीआई 7 Jun 2018, 12:05 pm
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम marriage-registration

अब सभी एनआरआई शादियों का 48 घंटों के भीतर भारत में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। भारतीय लड़कियों से शादी कर एनआरआई पुरुषों के विदेश भाग जाने की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कदम उठाया है। इसके अनुसार एनआरआई शादियों को 48 घंटों के अंदर रजिस्टर कराना होगा नहीं तो उनका पासपोर्ट और वीजा जारी नहीं किया जाएगा।

रजिस्ट्रार इन एनआरआई शादियों की डिटेल्स को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में भेजेगा ताकि एक केंद्रीय डेटाबेस मेनटेन किया जा सके। फिलहाल भारत में शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई तय समयसीमा नहीं है। हालांकि लॉ कमिशन की रिपोर्ट ने एनआरआई शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन के समय की सिफारिश की थी, जिसके बाद प्रितदिन 5 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अभी तक ऐसे 5 मामलों में एनआरआई दूल्हों का पासपोर्ट जब्त किया गया है। मेनका ने कहा कि तीनों मंत्रालयों के संयुक्त सचिवों की एक समिति बनाई गई है, जो ऐसे मामलों में शिकायत आने पर कार्रवाई सुनिश्चित करती है।

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