नयी दिल्ली, दो मार्च :: एक विशेष अदालत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कथित संलिप्तता वाले धन शोधन के एक मामले में एलआईसी एजेंट आनंद चौहान के खिलाफ आरोपपत्र पर आठ मार्च को विचार करेगी । विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल ने आज कहा, दस्तावेजों की अधूरी प्रति दी गयी है । आरोपियों के वकील ने इसे देखने के लिए समय मांगा है ...आठ मार्च को दस्तावेजों को जांच के लिए रखा जाए। अदालत ने पिछले साल सात सितंबर को चौहान के खिलाफ आरोपपत्र का संग्यान लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय से अंतिम रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की एक प्रति मुहैया कराने को कहा था। धन शोधन रोकथाम कानून :पीएमएलए: की धारा तीन :धनशोधन: और चार :अपराध के लिए सजा: के तहत अपराधों के लिए आरोपपत्र दाखिल किया गया। एजेंसी ने पूर्व में कहा था कि वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर चौहान के जरिए अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए एलआईसी बीमा खरीदने में भारी रकम का निवेश किया था। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत चौहान को जांच में कथित तौर पर सहयोग नहीं करने के आधार पर पिछले साल नौ जुलाई को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया ।
अदालत ने आरोपपत्र पर गौर करने के लिए आठ मार्च की तारीख मुकर्रर की
नयी दिल्ली, दो मार्च :भाषा: एक विशेष अदालत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कथित संलिप्तता वाले धन शोधन के एक मामले में एलआईसी एजेंट आनंद चौहान के खिलाफ आरोपपत्र पर आठ मार्च को विचार करेगी ।
नवभारतटाइम्स.कॉम 2 Mar 2017, 5:19 pm