नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एमसीडी के एक अधिकारी से कथित तौर पर मारपीट के मामले में बुधवार को आप विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी को 13 सितंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की । विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने कहा कि वह शुक्रवार को त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे और तब तक उन्हें राहत दे दी। शिकायतकर्ता एमसीडी निरीक्षक रवींद्र कुमार गुप्ता के मुताबिक त्रिपाठी और उनके समर्थकों ने आजादपुर में सफाई के काम की निगरानी करते समय उनके सरकारी काम करने में बाधा डाली और उनके साथ मारपीट की । हालांकि, अदालत के सामने अपनी अर्जी में त्रिपाठी ने कहा कि उनके खिलाफ ‘‘नाहक ही परेशान किया गया और अक्षम अधिकारी उन्हें बदनाम कर रहे हैं।’’ आदर्श नगर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोक सेवक के सरकारी कामकाज में बाधा डालना), 353 (लोकसेवक को उसके कर्तव्य पालन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 332 (लोकसेवक को उसकी ड्यूटी के दौरान जानबूझकर चोट पहुंचाना), 34 (समान मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया था ।
अदालत ने मारपीट मामले में आप विधायक को अंतरिम राहत प्रदान की
नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एमसीडी के एक अधिकारी से कथित तौर पर मारपीट के मामले में बुधवार को आप विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी को 13 सितंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की । विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने कहा कि वह शुक्रवार को त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे और तब तक उन्हें राहत दे दी। शिकायतकर्ता एमसीडी निरीक्षक रवींद्र कुमार गुप्ता के मुताबिक त्रिपाठी और उनके समर्थकों ने आजादपुर में सफाई के काम की निगरानी करते समय उनके सरकारी काम करने में बाधा डाली और उनके साथ मारपीट की
भाषा 11 Sep 2019, 9:45 pm