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कॉन्डम विज्ञापनों पर रोक को लेकर सरकार ने दी सफाई

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी पर दिखाए जाने वाले कॉन्डम के विज्ञापनों के समय में फेरबदल के बाद बढ़े विवाद को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने इसे आदेश की बजाय सलाह बताया और कहा कि कॉन्डम विज्ञापनों की यौन उत्तेजक सामग्री को देखते हुए टीवी चैनलों को एक निश्चित अवधि में विज्ञापन दिखाने से बचने को कहा गया था।

भाषा 22 Dec 2017, 9:01 am
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी पर दिखाए जाने वाले कॉन्डम के विज्ञापनों के समय में फेरबदल के बाद बढ़े विवाद को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने इसे आदेश की बजाय सलाह बताया और कहा कि कॉन्डम विज्ञापनों की यौन उत्तेजक सामग्री को देखते हुए टीवी चैनलों को एक निश्चित अवधि में विज्ञापन दिखाने से बचने को कहा गया था।

राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी पूछा था कि टीवी चैनलों पर कॉन्डम के विज्ञापनों को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच दिखाने से क्यों मना किया गया। इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दिन में टीवी पर कॉन्डम के विज्ञापन के प्रसारण पर रोक केवल उत्तेजक सामग्रियों से जुड़ी हुई है। इस फैसले को लेकर पैदा हुए विवाद की पृष्ठभूमि में यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

सरकार ने आधिकारिक बयान में कहा कि विज्ञापनों में अगर कामुक सामग्री न हो तो उन्हें दिखाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने कहा कि विज्ञापन ज्ञानवर्धक होने चाहिए, न कि उनमें महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश किया जाए।

सरकार ने कहा कि जिन विज्ञापनों का लक्ष्य सुरक्षित यौन संबंध को सुनिश्चित करने वाले उपकरणों, उत्पादों और चिकित्सकीय माध्यम के बारे में लोगों को जागरूक बनाना है, वे इस परामर्श के अंतर्गत नहीं आते।

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