नयी दिल्ली, 24 मार्च :: उच्चतम न्यायालय ने दोषी ठहराए गए लोगों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाए जाने और उन्हें न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में प्रवेश करने से रोकने की मांग करने वाली एक याचिका पर आज केंद्र सरकार का जवाब मांगा। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की सदस्यता वाली एक पीठ ने सरकार को दो हफ्ते में अपना जवाब सौंपने को कहा तथा मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल के लिए मुल्तवी कर दी। सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि जवाब तैयार है और कुछ दिनों मंे इसे दाखिल कर दिया जाएगा। हालांकि, पीठ ने सरकार से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता के ओर से पेश एडवोकेट विकास सिंह और जन प्रतिनिधियांे के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने की मांग करने वाली याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल किया है जिसमें उसने याचिका में किए कुछ अनुरोधांे का समर्थन किया है। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता कोई प्रत्युत्तर दाखिल करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस हफ्ते की शुरूआत में चुनाव अयोग ने शीर्ष न्यायालय से कहा था कि वह दोषी लोगांे को चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंधित किए जाने तथा न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में उनके प्रवेश को रोकने के पक्ष मंे है। आयोग ने यह भी कहा था वह जन प्रतिनिधियों, लोक सेवकों और न्यायपालिका के सदस्यों के आपराधिक मामलांे पर फैसले के लिए संविधान की भावना के अनुरूप विशेष अदालतें गठित करने के पक्ष में है।
दोषियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका: उच्चतम न्यायालय ने कंेद्र का जवाब मांगा
नयी दिल्ली, 24 मार्च :भाषा: उच्चतम न्यायालय ने दोषी ठहराए गए लोगों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाए जाने और उन्हें न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में प्रवेश करने से रोकने की मांग करने वाली एक याचिका पर आज केंद्र सरकार का जवाब मांगा।
नवभारतटाइम्स.कॉम 24 Mar 2017, 8:25 pm