ऐपशहर

Gyanvapi News: आप कौन हैं? आपको पता होना चाहिए यह एक दीवानी वाद है, हिंदू एनजीओ प्रमुख के अधिकार क्षेत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

ज्ञानवापी मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की एक याचिका में हस्तक्षेप करने पर एक हिंदू संगठन के प्रमुख के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। हिंदू संगठन ने इस याचिका का हस्तक्षेप करने के साथ इसका विरोध किया था।

dam | Edited byउत्कर्ष गहरवार | भाषा 18 May 2022, 12:45 am
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी (Gyanvapi Masjid Committee) की याचिका में हस्तक्षेप करने और उसका विरोध करते हुए याचिका दायर करने वाले एक हिंदू संगठन के प्रमुख के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरिसम्हा की पीठ ने सवाल किया, ‘आप कौन हैं’। पीठ ने कहा कि किसी दीवानी वाद में इस तरह के हस्तक्षेप के लिए शायद ही कोई गुंजाइश होती है।
नवभारतटाइम्स.कॉम supreme court
सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो


गैर सरकारी संगठन (NGO) हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा ने कहा, ‘मैं एक श्रद्धालु हूं। ’पीठ ने अधिवक्ता से कहा, ‘आपको पता होना चाहिए कि यह एक दीवानी वाद है और किसी हस्तक्षेपकर्ता की कोई भूमिका नहीं है। ’

गुप्ता ने हस्तक्षेप याचिका में कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Masjid Place) को उपासना स्थल अधिनियम,1991 (1991 Worship Act) से छूट प्राप्त है। याचिका में कहा गया है कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम,1958 के तहत आता है और उपासना स्थल अधिनियम,1991 के तहत नहीं आता। इसमें कहा गया है, ‘हिंदू संस्कृति और सभ्यता विदेशियों का शिकार बनती रही है। यह सच्चाई है कि इस देश में खिलजी वंश से लेकर मुगल वंश तक मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया। ’

आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौर परिसर के सर्वे को चुनौती दी है। मुस्लिम पक्षकार का कहना है कि इस स्थान का उपयोग पुरातन काल से एक मस्जिद के रूप में किया जाता रहा है।

अगला लेख

Indiaकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर