यहां एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए गोपाल राय ने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार ने 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले निर्माण और विध्वंस के सभी स्थलों पर स्मॉग-रोधी उपकरण की तैनाती को अनिवार्य कर दिया है।’’
उन्होंने कहा कि इस निर्देश के उल्लंघन पर परियोजना से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले धूल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले निर्माण और विध्वंस के स्थलों पर स्मॉग-रोधी उपकरण लगाना अनिवार्य था।
उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम को लेकर तैयार इस कार्ययोजना के केंद्र में पराली प्रबंधन, धूल प्रदूषण, वाहन उत्सर्जन, खुले में कूड़ा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, सर्वाधिक प्रदूषण वाले स्थल, स्मॉग टॉवर, जन सहभागिता, पटाखा और पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त कार्रवाई समेत अन्य मुद्दे हैं।
राय ने कहा कि जैसे ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग आदेश जारी करेगा वैसे ही संशोधित ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’(दिल्ली और आसपास के इलाकों में हालात की गंभीरता के अनुरूप वायु प्रदूषण रोधी उपाय) को लागू कर दिया जायेगा।