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वकील मेरे बेटे का मुकदमा नहीं लड़ रहे, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने लगाया आरोप

जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अपने बेटे के केस को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि पंजाब में वकील उनके बेटे का बहिष्कार कर रहे हैं और उसका मुकदमा लड़ने के इच्छुक नहीं हैं।

भाषा 27 Jun 2022, 5:34 pm

हाइलाइट्स

  • बेटे के लिए गैंगस्टर के पिता ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
  • कहा- पंजाब में वकील उनके बेटे का बहिष्कार कर नहीं लड़ रहे केस
  • सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में कहा यह ‘पूरी तरह से गैर-न्यायोचित’
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नवभारतटाइम्स.कॉम lawrance bishnoi
नई दिल्ली : जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अपने बेटे के ट्रांजिट रिमांड सहित विभिन्न आदेशों को चुनौती देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तथा शिकायत की कि पंजाब में वकील उनके बेटे का बहिष्कार कर रहे हैं और उसका मुकदमा लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। बिश्वोई के पिता की ओर से पेश एडवोकेट संग्राम सिंह सरोन ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे. बी. परदीवाला की खंडपीठ को अवगत कराया कि उन्होंने दिल्ली की एक अदालत के ट्रांजिट रिमांड आदेश को चुनौती दी है, लेकिन पंजाब की मानसा अदालत में कोई भी वकील बिश्नोई का मुकदमा नहीं लड़ना चाहता।
उन्होंने कहा कि बिश्नोई ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है लेकिन उनकी ओर से कोई वकील खड़ा नहीं होना चाहता है, इसलिए उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। खंडपीठ ने कहा कि यह ‘पूरी तरह से गैर-न्यायोचित’ है और बिश्नोई को कानूनी सहायता के लिए वकील उपलब्ध कराने के वास्ते याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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सरोन ने कहा कि वह ट्रांजिट रिमांड के दिल्ली की अदालत के आदेश को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि यह बिश्नोई की याचिका पर शीर्ष अदालत द्वारा पारित कुछ निर्देशों के विपरीत है। पीठ ने कहा कि चूंकि पंजाब पुलिस मामले की जांच कर रही है, यह बहुत प्रारंभिक चरण में है। इस अदालत के लिए इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।


कोर्ट ने कहा कि हत्या पंजाब के मानसा में हुई और इसलिए मामले की जांच करना पंजाब पुलिस का अधिकार क्षेत्र है तथा पुलिस उसे (बिश्नोई) रिमांड पर ले सकती है। पीठ 11 जुलाई को बिश्नोई के पिता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई। मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली की एक अदालत ने 14 जून को बिश्नोई को पंजाब ले जाने के लिए पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड दिया था।

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