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माछिल मुठभेड़: 5 सैन्यकर्मियों को मिली उम्रकैद की सजा निलंबित

दो अधिकारियों सहित 5 सैन्यकर्मियों को 2010 में माछिल में तीन कश्मीरी लोगों की हत्या के लिए कोर्ट मार्शल में मिली उम्रकैद की सजा सैन्य बल न्यायाधिकरण में निलंबित होने के बाद जमानत पर रिहा किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सैन्य बल न्यायाधिकरण ने कर्नल दिनेश पठानिया, कैप्टन उपेंद्र, हवलदार देविंदर, लांस नायक लखमी और लांस नायक अरुण कुमार को सुनाई गई उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत दे दी।

भाषा 27 Jul 2017, 10:24 pm
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम Macchil-encounter

दो अधिकारियों सहित 5 सैन्यकर्मियों को 2010 में माछिल में तीन कश्मीरी लोगों की हत्या के लिए कोर्ट मार्शल में मिली उम्रकैद की सजा सैन्य बल न्यायाधिकरण में निलंबित होने के बाद जमानत पर रिहा किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सैन्य बल न्यायाधिकरण ने कर्नल दिनेश पठानिया, कैप्टन उपेंद्र, हवलदार देविंदर, लांस नायक लखमी और लांस नायक अरुण कुमार को सुनाई गई उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत दे दी।

न्यायाधिकरण में कर्नल पठानिया की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील अमन लेखी ने कहा, 'न्यायाधिकरण का यह साहसिक फैसला है। मैं बहुत खुश हूं। आदेश ने मामले में बहुत हद तक भ्रम दूर कर दिया है।' सरकार ने पांचों सैन्यकर्मियों को जमानत दिए जाने का जोरदार विरोध किया। लेखी ने कहा कि उन्हें कल ( या एक दिन बाद रिहा कर दिया जाएगा । सैन्य सूत्रों ने बताया कि न्यायाधिकरण ने केवल उम्रकैद निलंबित की है और उसका अंतिम आदेश आना बाकी है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के माछिल सेक्टर में 2010 में 29 और 30 अप्रैल की दरम्यानी रात 3 नागरिकों की मुठभेड़ से राज्य में जबरदस्त आक्रोश फैल गया और हिंसा हुई थी।

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