नयी दिल्ली, 14 अगस्त (भाषा) गृह मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि एक नया आतंकवाद विरोधी कानून लागू हो गया है जिसके तहत व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने इस कानून को आठ अगस्त को अनुमोदित किया था। लोकसभा इसे 24 जुलाई एवं राज्यसभा दो अगस्त को पारित कर चुकी है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया, ‘‘केन्द्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून 2019 (2019 का 28) के खंड 1 के उप खंड (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 14 अगस्त 2019 को वह तिथि नियत की जिस दिन से उक्त कानून के प्रावधान प्रभावी हो जाएंगे।’’ इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद उसके यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। इस कानून से राष्ट्रीय जांच एजेंसी को यह अधिकार मिलेगा कि वह आतंकवाद से अर्जित की जाने वाली संपत्ति को जब्त कर सकेगी।
व्यक्तियों को आतंकी घोषित करने संबंधी नया आतंकवाद विरोधी कानून लागू
नयी दिल्ली, 14 अगस्त (भाषा) गृह मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि एक नया आतंकवाद विरोधी कानून लागू हो गया है जिसके तहत व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने इस कानून को आठ अगस्त को अनुमोदित किया था। लोकसभा इसे 24 जुलाई एवं राज्यसभा दो अगस्त को पारित कर चुकी है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया, ‘‘केन्द्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून 2019 (2019 का 28) के खंड 1 के उप खंड (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए
भाषा 14 Aug 2019, 9:47 pm