ऐपशहर

एनजीटी ने 500 करोड़ रुपये के जुर्माने संबंधी आदेश में संशोधन की कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कर्नाटक की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चंदापुरा झील को हुए पर्यावरणीय नुकसान को रोकने में उसके विफल रहने पर 500 करोड़ रुपये का भुगतान करने के अधिकरण के पहले के आदेश में संशोधन का अनुरोध किया गया था। अनेकल तालुक में स्थित यह झील बेंगलुरु से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है।अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ ने कहा कि राज्य उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई समयसीमा का और ‘‘कानून का उल्लंघन कर’’ अपनी समयसीमाएं स्वयं तय करने की स्वतंत्रता ले रहा है।

भाषा 4 Dec 2022, 1:06 am
नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कर्नाटक की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चंदापुरा झील को हुए पर्यावरणीय नुकसान को रोकने में उसके विफल रहने पर 500 करोड़ रुपये का भुगतान करने के अधिकरण के पहले के आदेश में संशोधन का अनुरोध किया गया था।

अनेकल तालुक में स्थित यह झील बेंगलुरु से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है।

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ ने कहा कि राज्य उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई समयसीमा का और ‘‘कानून का उल्लंघन कर’’ अपनी समयसीमाएं स्वयं तय करने की स्वतंत्रता ले रहा है।

पीठ ने कहा, ‘‘हमें याचिका सुनवाई योग्य नहीं लगती।’’

अगला लेख

Indiaकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर