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जेल में बंद सत्येंद्र जैन और नवाब मलिक मंत्री क्यों? बर्खास्तगी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि अदालत ने दोनों मंत्रियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, इसके बावजूद दोनों मंत्री अभी तक संवैधानिक पद पर बने हुए हैं।

Reported byराजेश चौधरी | Edited byअशोक उपाध्याय | नवभारत टाइम्स 16 Jun 2022, 5:48 pm
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ( Satyendra Jain) और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को बर्खास्त करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इन दोनों के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज कर रखा है और दोनों जेल में बंद हैं।
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सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय और एडवोकेट अश्विनी दूबे की ओर से अर्जी दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि मंत्री आईपीसी की धारा-21 के तहत और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा-2 (सी) के तहत लोक सेवक हैं। दो दिनों से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में रहने के बाद पद से अस्थायी तौर पर वंंचित किया जाए जैसे कि आईएएस व अन्य लोक सेवकों को किया जाता है।

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जैन के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग आदि का केस दर्ज किया है वह जेल में बंद हैं। जबकि महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक के खिलाफ ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है और वह भी न्यायिक हिरासत में हैं।
लेखक के बारे में
राजेश चौधरी
राजेश चौधरी 2007 से नवभारत टाइम्स से जुड़े हुए हैं। वह दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालत और सीबीआई से जुड़े विषयों को कवर करते हैं और स्पीड न्यूज में भी आपको इस बारे में खबर देते रहेंगे। यदि आपके पास कोर्ट से जुड़े मामलों की कोई सूचना है तो आप उनसे इस ईमेल अड्रेस - journalistrajesh@gmail.com - पर संपर्क कर सकते हैं।... और पढ़ें

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