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प्रशांत भूषण ने कहा- चीफ जस्टिस की स्वस्थ आलोचना कोर्ट की अवमानना नहीं

कोर्ट की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का सामना कर रहे प्रशांत भूषण ने आज जवाब दाखिल किया। भूषण ने कहा कि चीफ जस्टिस की स्वस्थ आलोचना कोर्ट की अवमानाना नहीं है।

Authored byराजेश चौधरी | नवभारत टाइम्स 3 Aug 2020, 10:17 pm

हाइलाइट्स

  • कोर्ट की अवमानना मामले में प्रशांत भूषण ने जवाब दाखिल किया
  • बोले- सीजेआई की स्वस्थ आलोचना करना अवमानना नहीं
  • 4 अगस्त को अवमानना मामले की अगली सुनवाई होनी है
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प्रशांत भूषण (फाइल फोटो)
नई दिल्ली
कंटेप्ट ऑफ कोर्ट मामले का सामना कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्वस्थ आलोचना होने से सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट के मामले में कंटेप्ट (अवमानना) नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने को कहा था। मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने हलफनामा दायर कर कहा है कि चीफ जस्टिस को लेकर किया गया ट्वीट और पूर्व चीफ जस्टिस को लेकर किया गया ट्वीट स्वस्थ आलोचना के दायरे में आता है। चीफ जस्टिस की स्वस्थ आलोचना सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं है और न ही उसके गरिमा को कम करता है। भूषण ने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार चीफ जस्टिस के बारे में उनका ट्वीट सुनवाई को लेकर उनकी पीड़ा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि तीन महीने में गरीब नागरिकों के मौलिक अधिकार को लेकर सुनवाई शायद ही हुई।

अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को नोटिस जारी किया

140 पेज के हलफनामे में भूषण ने कहा है कि पिछले चार चीफ जस्टिस के बारे में उनका कॉमेंट कहीं से अवमानना नही है। जो भी ट्वीट है उसमे लोकतंत्र को नष्ट करने की अनुमति नहीं दिए जाने की बात है और ये अभिव्यक्ति कंटेप्ट के दायरे में नहीं आता। हालांकि भूषण ने ये भी कहा कि एक चूक ये हुई कि बाइक स्टैंड पर था और ऐसे में हेलमेट पहनने की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि स्टैंड बाइक पर हेलमेट की जरूरत नहीं है।
लेखक के बारे में
राजेश चौधरी
राजेश चौधरी 2007 से नवभारत टाइम्स से जुड़े हुए हैं। वह दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालत और सीबीआई से जुड़े विषयों को कवर करते हैं और स्पीड न्यूज में भी आपको इस बारे में खबर देते रहेंगे। यदि आपके पास कोर्ट से जुड़े मामलों की कोई सूचना है तो आप उनसे इस ईमेल अड्रेस - journalistrajesh@gmail.com - पर संपर्क कर सकते हैं।... और पढ़ें

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