नई दिल्ली
नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने सोमवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने के बीच उन एयरलाइन को उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं होगी जिनकी यात्रा अवधि दो घंटे से कम है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि यह प्रतिबंध गुरुवार से प्रभावी होगा। पिछले साल कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद जब 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू की गई थी तब मंत्रालय ने कुछ शर्तों के तहत विमानों के भीतर भोजन उपलब्ध कराने की एयरलाइनों को अनुमति दी थी। पूर्व के आदेश में सुधार करते हुए, मंत्रालय के नए निर्देशों में कहा गया है कि घरेलू क्षेत्रों में विमानों का परिचालन कर रही एयरलाइन कंपनियां उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध करा सकती हैं जहां विमान का सफर दो घंटे या उससे अधिक हो।
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मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 और उसके विभिन्न प्रकार के बढ़ते खतरे पर विचार करते हुए उसने घरेलू उड़ानों में सफर के दौरान भोजन उपलब्ध कराए जाने की सुविधा की समीक्षा करने का फैसला किया है। देश में अब तक 1 करोड़ 35 लाख 25 हजार से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 21 लाख 53 हजार लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने सोमवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने के बीच उन एयरलाइन को उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं होगी जिनकी यात्रा अवधि दो घंटे से कम है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि यह प्रतिबंध गुरुवार से प्रभावी होगा।
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