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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या पनामा पेपर्स की जांच के लिए एसआईटी की जरुरत है

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार से पूछा कि क्या पनामा पेपर्स में भारतीयों के विदेशी खातों की...

भाषा 18 Apr 2017, 7:46 pm
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम supreme court asks centre whether sit needed to probe panama papers
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या पनामा पेपर्स की जांच के लिए एसआईटी की जरुरत है

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार से पूछा कि क्या पनामा पेपर्स में भारतीयों के विदेशी खातों की जांच के लिए एसआईटी गठित करनी चाहिए। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अडिशनल सलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हन से कहा कि इस बारे में आवश्यक निर्देश प्राप्त कर बताएं कि पनामा पेपर्स की जांच के काम के लिए एसआईटी गठित हो सकती है। बता दें कि सरकार ने भी काले धन के मामलों की जांच के लिए मल्टी-एजेंसी ग्रुप्स का गठन किया है।

कोर्ट ने नरसिम्हन को मल्टी एजेंसी ग्रुप्स की सातवीं रिपोर्ट तीन दिन के भीतर दाखिल करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने काले धन के मामलों में जांच के बारे में सीलबंद लिफाफे में दाखिल छठी रिपोर्ट रिकार्ड में ली।

पीठ ने नरसिम्हन को इस संबंध में लिए गए निर्णय की जानकारी से अवगत कराने का निर्देश देते हुए सुनवाई जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही अडिशनल सलिसिटर जनरल ने कहा कि एक वेबसाइट द्वारा जारी नामों की जांच का काम साधारण नहीं है और कई एजेंसियां इसकी जांच करके विवरण प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं।

एक अलग जांच दल का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच साधारण अपराधों की जांच जैसी नहीं है क्योंकि इसमें दूसरे देशों के साथ हुई संधियां, खुलासे के लिए समझौते जैसे विभिन्न पहलू जुडे़ हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता वकील मनोहर लाल शर्मा से कहा कि वे (मल्टी एजेंसियां) मामले की जांच कर रही हैं और हम उचित समय पर इस जांच के नतीजों पर गौर करेंगे।

केंद्र सरकार ने काले धन की जांच के लिए मल्टी एजेंसी ग्रुप्स गठित किया था जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और फाइनैंशल इटेलिजंस यूनिट को शामिल किया गया था। यह ग्रुप पनामा दस्तावेजों के लीक मामले की भी जांच कर रहा है।

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