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मलयालम एक्टर को रेप में मिली जमानत में सुप्रीम कोर्ट ने दखल से किया इनकार, जानिए क्या है वजह

​​Supreme Court Latest News: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल से मना कर दिया लेकिन कहा कि एक्टर केरल से बाहर कोर्ट की इजाजत के बगैर न जाएं साथ ही सोशल मीडिया पर केस से संबंधित पोस्ट न करें। दरअसल ​​एक एक्टर के साथ रेप के मामले में मलयालम एक्टर को केरल हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार और शिकायती एक्टर ने चुनौती दी थी।

Reported byराजेश चौधरी | Edited byअशोक उपाध्याय | नवभारत टाइम्स 6 Jul 2022, 7:13 pm
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रेप मामले में आरोपी मलयालम फिल्म एक्टर और निर्माता को हाई कोर्ट से दी गई अग्रिम जमानत में दखल से इनकार कर दिया। साथ ही कहा है कि आरोपी कोर्ट के आदेश के बगैर केरल छोड़कर न जाएं साथ ही केस से संबंधित कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर न करें। सुप्रीम कोर्ट में केरल हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ केरल सरकार और रेप पीड़ित की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल से मना कर दिया लेकिन कहा कि एक्टर केरल से बाहर कोर्ट की इजाजत के बगैर न जाएं साथ ही सोशल मीडिया पर केस से संबंधित पोस्ट न करें। हाई कोर्ट ने छानबीन के सिलसिले में 3 जुलाई तक छानबीन में शामिल होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह समयसीमा हटा दी है और कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो पुलिस इसके बाद भी पूछताछ कर सकती है और वह सहयोग करेंगे।

जानें क्या है मामला
एक एक्टर के साथ रेप के मामले में मलयालम एक्टर को केरल हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार और शिकायती एक्टर ने चुनौती दी थी। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गयाथा कि आरोपी एक्टर पर रेप का आरोप है। वह पहले दुबई और फिर जॉर्जिया भाग गया था लेकिन पासपोर्ट जब्त होने के बाद वापस भारत आया है। उसने फेसबुक लाइव में महिला का नाम भी लिया है और इस कारण अलग से पीड़िता का नाम उजागर करने के मामले में आईपीसी की धारा-228 ए का केस दर्ज किया गया है।

वहीं रेप की शिकायत करने वाली महिला के वकील की ओर से भी अग्रिम जमानत का विरोध किया गया और कहा गया है कि क्या जो फरार आरोपी है उसे अग्रिम जमानत दी जा सकती है। एक्टर को कहा गया है कि वह छानबीन में सहयोग करे और उसे जमानत दी गई है क्या रूल ऑफ लॉ के तहत यह ठीक है।
लेखक के बारे में
राजेश चौधरी
राजेश चौधरी 2007 से नवभारत टाइम्स से जुड़े हुए हैं। वह दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालत और सीबीआई से जुड़े विषयों को कवर करते हैं और स्पीड न्यूज में भी आपको इस बारे में खबर देते रहेंगे। यदि आपके पास कोर्ट से जुड़े मामलों की कोई सूचना है तो आप उनसे इस ईमेल अड्रेस - journalistrajesh@gmail.com - पर संपर्क कर सकते हैं।... और पढ़ें

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