नयी दिल्ली, 15 नवंबर : : उच्चतम न्यायालय ने आज सतलुज यमुना लिंक :एसवाईएल: नहर जल साझेदारी समझौते पर फैसले के खिलाफ कथित बयानों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली नई याचिका पर तत्काल सुनवाई की मंजूरी देने से इंकार किया। पंाच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने हाल में 2004 के पंजाब के कानून को असंवैधानिक करार दिया था और एसवाईएल जल समझौता निरस्त करते हुए कहा था कि राज्य इसे एकतरफा तरीके से निरस्त नहीं कर सकता या शीर्ष अदालत के फैसले को बेअसर करने के लिए कानून नहीं बना सकता। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने आज आपराधिक अवमानना याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूची में शामिल करने की मांग करने वाले वकील राकेश दहिया से कहा कि याचिका तय प्रक्रिया के अनुसार ही सुनवाई के लिए रखी जाएगी। यह याचिका हरियाणा के रोहतक के निवासी सतबीर हुड्डा द्वारा दायर की गई जो एक एनजीओ चलाते हैं। उनका आरोप है कि पंजाब के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री क्रमश: प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल ने बयान दिये कि इस मामले में शीर्ष अदालत का फैसला लागू नहीं किया जाएगा।
एसवाईएल: शीर्ष अदालत ने पंजाब के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार किया
नयी दिल्ली, 15 नवंबर : भाषा : उच्चतम न्यायालय ने आज सतलुज यमुना लिंक :एसवाईएल: नहर जल साझेदारी समझौते पर फैसले के खिलाफ कथित बयानों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली नई याचिका पर तत्काल सुनवाई की मंजूरी देने से इंकार किया।
नवभारतटाइम्स.कॉम 15 Nov 2016, 8:15 pm