उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख तथा गोवा और मणिपुर के लिए यह सीमा 20 लाख रपये होगी । चुनावी चंदे से जुड़े एक सवाल के जवाब में जैदी ने कहा कि आयोग पहले ही सरकार से कह चुका है कि पार्टियों को अघोषित चंदे की अधिकतम सीमा 2,000 रूपये की जाए, जो फिलहाल 20,000 रूपये है। निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों में लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए पहली बार यह भी अनिवार्य कर दिया है कि उन्हें कुछ भी बकाया नहीं प्रमाणपत्र के रूप में एक अन्य हलफनामा भी देना होगा जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि पिछले 10 साल में उन पर बिजली, पानी, टेलीफोन बिल या किसी सरकारी आवास का किराया बकाया नहीं है । पहली बार की गई पहल के तहत निर्वाचन आयोग रक्षाबलों और अद्र्धसैनिक बलों के कर्मियों तथा विदेशी मिशनों में तैनात लोगों के सेवा मत ऑनलाइन स्वीकार करेगा । यह कदम पुडुचेरी में सफल प्रयोग के बाद उठाया गया है । इन सवालों पर कि क्या चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम का ऐलान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखनउ में रैली होने का इंतजार किया गया तो जैदी ने कहा कि चुनाव आयोग की अपनी सोच होती है। उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक पार्टियों के आग्रह के अनुसार चुनावी कार्यक्रम नहीं बनाता है। निर्वाचन आयोग मतादाताओं को चुनाव से पहले फोटोयुक्त मतदाता रसीद उपलब्ध कराएगा और रंगीन बुकलेट भी बांटेगा जो मतदाताओं को चुनाव की तारीख, समय और मतदान केंद्रों की जगह तथा क्या करें और क्या न करें के बारे में दिशा-निर्देशित करेगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी चंदा चेक के जरिए ही लिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख तथा गोवा और मणिपुर के लिए यह सीमा 20 लाख रपये होगी ।
नवभारतटाइम्स.कॉम 4 Jan 2017, 6:17 pm