नयी दिल्ली, 16 फरवरी :: दिल्ली की एक अदालत ने आतंकी समूह आईएसआईएस की विचारधारा को प्रथम दृष्टया बढ़ावा देने के लिए सख्त आतंक रोधी कानून के विभिन्न प्रावधानों और आपराधिक षड़यंत्र के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ आज आरोप तय किए। जिला न्यायधीश अमरनाथ ने 24 वर्षीय मोहम्मद नासिर के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और गैर कानूनी गतिविधि रोधक कानून के कई प्रावधानों के तहत आरोप तय किए। इस अदालत ने अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्य दर्ज कराए जाने के लिए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 मार्च तय की है। एनआईए के मुताबिक, तमिलनाडु के तंजावुर का निवासी नासिर और भारत एवं विदेश में उसके साथी आईएसआईएस की विचारधारा को बढ़ावा देने में सक्रिय थे। एनआईए ने बताया, मोहम्मद नासिर अक्तूबर, 2014 से दुबई में काम कर रहा था। वह आईएसआईएस पर भड़काउ आनलाइन कंटेंट और अपने साथियों की प्रेरणा से कट्टर हो गया। वह सितंबर, 2015 में लीबिया..सीरिया में आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सूडान गया। सूडान से दिल्ली वापस आने पर उसे 11 दिसंबर, 2015 को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 जून, 2016 को उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।
आईएस के लिए काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय
नयी दिल्ली, 16 फरवरी :भाषा: दिल्ली की एक अदालत ने आतंकी समूह आईएसआईएस की विचारधारा को प्रथम दृष्टया बढ़ावा देने के लिए सख्त आतंक रोधी कानून के विभिन्न प्रावधानों और आपराधिक षड़यंत्र के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ आज आरोप तय किए।
नवभारतटाइम्स.कॉम 16 Feb 2017, 10:45 pm