नई दिल्ली, दो फरवरी :भाषा: शिक्षा विभाग ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि यहां डीडीए की जमीन पर बने स्कूलों के लिए नर्सरी कक्षा मंे प्रवेश हेतु घर से स्कूल की दूरी का मानदंड कुछ नया नहीं है। उसने कहा कि शिक्षण संस्थान अपना खुद का प्वाइंट सिस्टम अपनाकर उन्हें दी गई स्वायत्तता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नर्सरी कक्षा मंे प्रवेश के लिए घर से स्कूल की दूरी के मानदंड पर दिल्ली सरकार की अधिसूचना का बचाव करते हुए शिक्षा विभाग ने न्यायमूर्ति मनमोहन के समक्ष कहा, छह किलोमीटर से दूर रहने वाले छात्रों को उसी स्थिति में प्रवेश दिया जाएगा जब छह किलोमीटर के दायरे के अंदर रहने वाले सभी छात्रों के प्रवेश पर विचार कर लिया जाएगा। दिल्ली सरकार की अधिसूचना के मुताबिक स्कूल से एक किलोमीटर के दायरे में रह रहे छात्रों को वरीयता दी जाएगी और अगर सीटें नहीं भर पाती हैं तो फिर उन छात्रों के वरीयता दी जाएगी जो एक से तीन किलोमीटर के दायरे में रह रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से उच्च न्यायालय में पेश हुए अतिरिक्त सालिसीटर जनरल :एएसजी: संजय जैन ने बताया कि निजी स्कूल नर्सरी में दाखिले के लिए अपनी खुद की अंक व्यवस्था लागू कर रहे हैं और इसमें दूरी के आधार पर भी अंक दिए जा रहे हैं।
नर्सरी एडमिशन के लिए घर से स्कूल की दूरी का मानदंड नया नहीं: शिक्षा विभाग
नई दिल्ली, दो फरवरी :भाषा: शिक्षा विभाग ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि यहां डीडीए की जमीन पर बने स्कूलों के लिए नर्सरी कक्षा मंे प्रवेश हेतु घर से स्कूल की दूरी का मानदंड कुछ नया नहीं है। उसने कहा कि शिक्षण संस्थान अपना खुद का प्वाइंट सिस्टम अपनाकर उन्हें दी गई स्वायत्तता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
नवभारतटाइम्स.कॉम 2 Feb 2017, 11:48 pm