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तीन तलाक पर उच्चतम न्यायालय का फैसला राष्ट्र के विकास का प्रतीक : एएसजी

नई दिल्ली, 22 अगस्त भाषा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने आज कहा कि मुस्लिमों में तीन तलाक के चलन को खारिज करने का उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला 8220राष्ट्र के विकास के पैमाने को बताता है।8221

भाषा 22 Aug 2017, 5:15 pm
नई दिल्ली, 22 अगस्त भाषा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने आज कहा कि मुस्लिमों में तीन तलाक के चलन को खारिज करने का उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला 8220राष्ट्र के विकास के पैमाने को बताता है।8221 पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी नीत केंद्रीय सरकार की विधिक टीम का हिस्सा रहीं पिंकी आनंद ने यह भी कहा कि इस फैसले ने देश के लिए अच्छी चीजों की शुरुआत की है क्योंकि इस चलन की लगभग सभी ने हर वक्त निंदा की है। आनंद ने कहा 8220मेरा मानना है कि इसने फैसला देश और उसके नागरिकों के लिए अच्छी चीजों की शुरुआत की है। हम कुप्रथाओं और तुच्छ प्रथाओं से लड़ने और उनके कलंक से दूर होने में सक्षम हैं।8221 उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के फैसले के माध्यम से आज मुस्लिमों में एक बार में तीन तलाक के जरिए तलाक लेने के चलन को असंवैधानिक, गैर कानूनी और व्यर्थ बताते हुए खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने माना कि तीन तलाक कुरान के मूल सिद्धातों के खिलाफ है। आनंद ने कहा 8220यह राष्ट्र और उसके समस्त साझोदारों के विकास के पैमानों के बारे में बताता है। यह वह चलन है जिसकी सभी ने हर वक्त निंदा की है लेकिन इससे निपटने के लिए हमारे नेताओं और संस्थानों की दूरदर्शतिा की जरूरत है।8221 उन्होंने कहा 8220सबसे ज्यादा जरूरी है कि सभी नागरिकों को जीवन, स्वतंत्रता, आत्म-सम्मान और बराबरी का नैतिक अधिकार मिले और यह अपरिहार्य अधिकार अटल हैं।8221 भाषा

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